मुंबई: शहर की एक विशेष POCSO अदालत ने शुक्रवार को एक 58 वर्षीय व्यक्ति को 2018 में पांच साल के लड़के के यौन उत्पीड़न से संबंधित एक मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. पांच बच्चों का पिता 5 वर्षीय लड़के के इलाके में चिकन बेचता था. 4 अप्रैल 2018 को जब वह अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा था, तब उसने लड़के को 2 रुपये दिए और उसे अपने घर ले गया वहां जाने के बाद उसने बच्चे के कपड़े निकाले और उसके जेनिटल पर मास्टरबेशन किया.
घर लौटने के बाद बच्चे ने अपनी मां को सूचित किया कि "मुरगीवाला चाचा" (चिकन विक्रेता) ने उसके निजी अंगों को छुआ था. इसके बाद, उसकी मां ने चिकन विक्रेता से इस बारे में पूछताछ की. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसा, आरोपी ने लड़के की मां से उसे माफ़ करने को कहा और कहा कि उस पर एक शैतान का साया है. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Shocker: कोयंबटूर में 10 वर्षीय लड़की से यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 70 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार
बाद में एक मामला दर्ज किया गया था और बाद की जांच में चिकन विक्रेता को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 (उत्तेजित यौन यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया गया था. POCSO अधिनियम की इस धारा के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. हालांकि, इस मामले में अदालत ने देखा कि पेनीट्रेशन न होने के कारण दोषी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा दी गई.