Mumbai Shocker: मुंबई में युवक की शर्मनाक करतूत, 19 वर्षीय युवती को व्हाट्सऐप पर अश्लील वीडियो भेजकर यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार; VIDEO
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Mumbai Shocker: मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके में ऑनलाइन उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अशरफ नामक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर आरोप है कि उसने एक 19 वर्षीय युवती का मोबाइल नंबर उसके पुराने ऑफिस के वॉट्सऐप ग्रुप से हासिल किया और फिर उसे अश्लील संदेश, पोर्नोग्राफिक वीडियो भेजकर यौन उत्पीड़न किया.

ऑफिस ग्रुप से निकाला मोबाइल नंबर

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता महालक्ष्मी स्थित एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में टेलीकॉलर के रूप में काम करती थी. साइट बंद होने के कारण उसने फरवरी में मात्र 15 दिनों के बाद नौकरी छोड़ दी थी. 21 अप्रैल को उसे एक अनजान नंबर से वॉट्सऐप मैसेज और मिस कॉल मिली. जब उसने पहचान पूछी, तो आरोपी ने अपना नाम अशरफ बताया और दावा किया कि वह उसी कंपनी में उसका पूर्व सहकर्मी रहा है.  यह भी पढ़े:  Amravati Shocker: अमरावती में 180 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में मोहम्मद अयाज गिरफ्तार, 350 अश्लील वीडियो बरामद

पीड़िता की आपबीती

दोस्ती का दबाव और अश्लील मांगें

दर्ज एफआईआर (FIR) के मुताबिक, अशरफ ने शुरुआत में युवती की शक्ल-सूरत पर कमेंट किए और उस पर "दोस्ती" करने का दबाव बनाया. युवती द्वारा मना किए जाने पर आरोपी की हरकतें और बढ़ गईं. उसने यौन संबंध बनाने की मांग की और पीड़िता को लगातार कॉल और मैसेज कर परेशान करना शुरू कर दिया. अगले दिन आरोपी ने अन्य महिलाओं की तस्वीरें भेजकर दावा किया कि उसके उनके साथ संबंध हैं और फिर युवती को कई अश्लील वीडियो और टेक्स्ट भेजे.

पीड़ित पिता ने क्या कहा

पीड़िता ने बहादुरी से जुटाए सबूत

अशरफ की हरकतों से डरी युवती ने साहस दिखाया और सबूत जुटाना शुरू किया. उसने पड़ोसी के फोन का उपयोग करके आरोपी की वॉयस कॉल रिकॉर्ड की और पूरी चैट के स्क्रीनशॉट ले लिए. जब उसने आरोपी द्वारा बताई गई अन्य महिलाओं से संपर्क किया, तो पता चला कि वे भी उसके आपत्तिजनक संदेशों का शिकार हो चुकी थीं और उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया था.

सोशल मीडिया पर साझा किया दर्द

इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर भी सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने अपने साथ हुई आपबीती और मानसिक प्रताड़ना का जिक्र किया है. इसके बाद पीड़िता ने अपने पिता के साथ अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

कानूनी कार्रवाई और धाराएं

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अशरफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 78(2), 79 और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 67(A) के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. पुलिस फिलहाल यह जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने अन्य महिलाओं को भी इसी तरह से निशाना बनाया है.

विशेषज्ञों का कहना है कि कार्यस्थल छोड़ने के बाद आधिकारिक वॉट्सऐप ग्रुप से नंबरों का दुरुपयोग रोकने के लिए कंपनियों को सख्त प्राइवेसी पॉलिसी अपनानी चाहिए. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसे मामलों में चुप्पी न साधें और तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं.