मुंबई: मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने शुक्रवार को कोरोना वायरस (Coronavirus) के स्वरूप ओमीक्रोन (Omicron Variant) के खतरे के मद्देनजर 15 जनवरी तक शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक समुद्र तटों, खुले मैदानों, सैरगाहों, बगीचे, उद्यानों और इस तरह के अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी. Maharashtra Lockdown: उद्धव सरकार में मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा, महाराष्ट्र में आ गई तीसरी लहर! लॉकडाउन पर विचार जल्द
पुलिस उपायुक्त (अभियान) एस चैतन्य ने इस संबंध में आदेश जारी किया, जो शुक्रवार दोपहर एक बजे से प्रभावी हो गया और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो यह 15 जनवरी तक लागू रहेगा.
आदेश में कहा गया है, ‘‘ शहर में कोविड-19 और ओमीक्रोन स्वरूप के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अब भी महामारी का खतरा है.’’ आदेश में कहा गया कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को किसी तरह का खतरा न हो, इसके मद्देजर प्रतिबंध लगाए गए हैं. लोगों को समुद्र तटों, खुले मैदानों, सैरगाहों, बगीचे, उद्यानों और इस तरह के अन्य सार्वजनिक स्थलों पर रोजाना शाम पांच बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे तक जाने पर रोक लगाई गई.
आदेश में कहा गया कि शादियों में चाहे समारोह बंद स्थल या खुले में आयोजित हो उसमें अधिकतम 50 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं.
आदेश में कहा गया, ‘‘ किसी भी तरह के जमावड़े या कार्यक्रम चाहे वह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक हो, वह खुले में आयोजित हो या बंद स्थल पर आयोजित हो, अधिकतम 50 व्यक्ति तक ही शामिल हो सकते हैं.’’ .
वहीं, अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है. उपायुक्त ने आदेश में कहा कि आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत और महामारी बीमारी अधिनियम और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
शहर में पुलिस का निर्देश महाराष्ट्र सरकार की ओर से बृहस्पतिवार रात नए दिशानिर्देश जारी करने के बाद आए हैं. महाराष्ट्र में बृहस्पतिवार को 5,368 नए मामले सामने आए.
वहीं, मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने शुक्रवार को कहा कि मुंबई के लोग कोरोना के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं. हम यहां की स्थिति देख रहे हैं कि यहां 3 गुना मरीज बढ़ रहे हैं, उसे लेकर हम तैयार हैं. आज मैंने मुंबई के कई मॉल्स में जाकर नियमों का जायजा लिया, हर जगह कोरोना के सभी नियमों का पालन हो रहा है.