मुंबई: विकृत मानसिकता वाले डॉक्टर ने किया कोरोना संक्रमित शख्स का यौन उत्पीड़न, अस्पताल ने नौकरी से निकाला
कोविड-19 का प्रकोप भारत में जारी है. कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. कोरोना का सबसे अधिक कहर महाराष्ट्र में देखने को मिला है. इसी बीच एक बेहद ही चौकानें वाली खबर मुंबई से सामने आई है.जिसमें डॉक्टर ने एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ यौन उत्पीड़न किया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल ने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया है.
मुंबई. कोविड-19 (COVID-19 Outbreak) का प्रकोप भारत में जारी है. कोरोना (Coronavirus) से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. कोरोना का सबसे अधिक कहर महाराष्ट्र (Maharashtra) में देखने को मिला है. इसी बीच एक बेहद ही चौकानें वाली खबर मुंबई (Mumbai) से सामने आई है.जिसमें डॉक्टर ने एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ यौन उत्पीड़न किया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल ने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया है. मुंबई पुलिस ने भी आरोपी डॉक्टर (Doctor) के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से पीड़ित मरीज को अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती किया गया था. डॉक्टर ने भी घटना से एक दिन पहले अस्पताल को ज्वाइन किया था. डॉक्टर जो एक एमडी थे. वे मरीज के कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने शारीरिक शोषण को अंजाम दिया. पीड़ित 44 वर्षीय शख्स ने तुरंत अलार्म बजाया जिससे मौके पर अस्पताल के बाकी स्टाफ भी वहां आ गए. फिर उसने पुरे मामले की जानकारी उन्हें दी. लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वह कोरोनो वायरस से संक्रमित मरीज के संपर्क में आया था. वहीं आरोपी डॉक्टर को उसके घर पर दो सप्ताह के लिए होम क्वॉरेंटाइन में रखने के लिए कहा गया है. यह भी पढ़े-मुंबई में फिर लगाई गई धारा-144, बेवजह घरों से निकलने पर होगी कड़ी कार्रवाई
ज्ञात हो कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 46 हजार के पार चली गई है. अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14 हजार 541 पहुंच गया है. इसके साथ ही 583 लोगों की जान इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से गई है. जबकि 2 हजार 465 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं.
वही कोरोना लॉकडाउन के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में धारा 144 लगा दी है, ताकि लोग घरों से बाहर कम निकलें और कोरोना के खिलाफ जारी जंग में किसी तरह की खलल न पैदा हो सके.जिसके अनुसार सभी गैर-जरूरी सेवाओं के लिए एक या एक से अधिक लोगों की आवाजाही (मेडिकल कारणों को छोड़कर) पर रात 8 से सुबह 7 बजे के बीच रोक जारी रहेगी.
(The above story first appeared on LatestLY on May 05, 2020 04:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

