
Rajasthan HC Controversial Verdict: राजस्थान हाईकोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाते हुए रेप के आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है. अदालत ने आरोपी को निर्देश दिया है कि वह जेल से छूटने के बाद तीन महीने के अंदर पीड़िता से शादी करे. इस फैसले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. पूरा मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खंदौली थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी नरेश मीणा से हुई, जो खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था.
पीड़िता का आरोप है कि नरेश ने उसे पुलिस में भर्ती कराने का झांसा देकर 9 लाख रुपये मांगे और बाद में धोखे से होटल ले जाकर उसके शरीर पर पाउडर लगाकर उसे सुन्न कर दिया. इसी दौरान उसने दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक वीडियो बना लिया.
ब्लैकमेल कर बार-बार किया रेप
इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर बार-बार रेप किया. जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिए. इस मामले में पुलिस ने 21 सितंबर 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
जब निचली अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी, तो उसने हाईकोर्ट का रुख किया. राजस्थान हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए कहा कि आरोपी जेल से छूटने के बाद तीन महीने के भीतर पीड़िता से शादी करेगा.
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है. कई लोग इसे न्याय के खिलाफ बताते हुए कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. वहीं, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इसे असंवेदनशील और पीड़िता के अधिकारों का उल्लंघन बताया है.
अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कानूनी मोड़ आता है और क्या पीड़िता को सच में न्याय मिल पाएगा या नहीं.