शर्मनाक: गोरक्षा के नाम पर भीड़ ने ली एक और जान
सुप्रीम कोर्ट ने भले ही गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने को कड़ी चेतावनी दी हो लेकिन ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला राजस्थान अलवर जिले से सामने आया है. जहां राममगढ़ इलाके में भीड़ ने कथित तौर पर गाय की तस्करी के संदेह में एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला.
जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने भले ही गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने को कड़ी चेतावनी दी हो लेकिन ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला राजस्थान अलवर जिले से सामने आया है. जहां राममगढ़ इलाके में भीड़ ने कथित तौर पर गाय की तस्करी के संदेह में एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला.
खबरों के मुताबिक रामगढ़ थाना क्षेत्र के लालवंडी गांव की यह घटना है. शुक्रवार रात स्थानीय लोगों ने दो गाय लेकर जा रहे अकबर को गोतस्करी बताते हुए पीटना शुरू कर दिया. और पीड़ित को तबतक पीटा जबतक उसकी जान नहीं निकल गई.
The incident of alleged lynching of a person transporting bovines in Alwar district is condemnable. Strictest possible action shall be taken against the perpetrators, tweets Rajasthan CM Vasundhara Raje (file pic) pic.twitter.com/6KQ1WxQPZy— ANI (@ANI) July 21, 2018
जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है. अलवर के एएसपी अनिल बेनिवाल ने कहा, 'यह अभी साफ नहीं है कि वह गो-तस्कर थे या नहीं. मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. हम आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार करेंगे.'
It is not clear if they were cow smugglers. The body has been sent for postmortem, We are trying to identify the culprits and arrests will be made soon: Anil Beniwal, ASP Alwar on a man allegedly beaten to death by mob in Alwar's Ramgarh last night on suspicion of cow smuggling pic.twitter.com/qFcMZJfyZP— ANI (@ANI) July 21, 2018
ज्ञात हो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षा के नाम पर हिंसा मामले में रोकथाम, सुधार और दंडात्मक दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि भीड़ का अंधा कानून बर्दाश्त नहीं है. संसद इसके लिए कानून बनाए, जिसमें भीड़ द्वारा हत्या के लिए सज़ा का प्रावधान हो. अदालत ने केंद्र और राज्यों को आदेश दिया कि वे संविधान के मुताबिक काम करें. साथ ही राज्यों को लिंचिंग रोकने से संबंधित गाइडलाइंस को चार हफ्ते में लागू करने का आदेश दिया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 21, 2018 11:12 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

