बेंगलुरु रेलवे पुलिस ने बुधवार को 45 वर्षीय एक व्यक्ति को 250 से अधिक महिलाओं को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिनसे उसने मेट्रोमोनियल साइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती की थी. पुलिस ने कहा कि उन्होंने आरोपी की पहचान राजस्थान के मूल निवासी नरेश पुजारी गोस्वामी के रूप में की है, जो पिछले 20 वर्षों से शहर में रह रहा है. उसने मेट्रोमोनियल साइट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर फर्जी प्रोफाइल बनाए और महिलाओं और उनके परिवारों को उसे भुगतान करने का लालच दिया. फ्रॉड के लिए सारी हदें पार! बीमा के पैसे पाने के लिए शख्स ने कटवा दिए अपने ही पैर, जानें कैसे हुआ खुलासा.
पुलिस ने कहा कि आरोपी ने युवकों की तस्वीरों का उपयोग करके ऑनलाइन प्रोफाइल बनाई और खुद को कस्टम ऑफिसर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पेश किया. आरोपी ने 10 से अधिक राज्यों में कुल 259 महिलाओं को धोखा दिया है. उसने खुद को एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया.
शख्स ने इन महिलाओं को शादी की चर्चा के लिए बेंगलुरु बुलाया. उनके आने के बाद, उसने महिलाओं से कहा कि वह अपने चाचा को उन्हें लेने के लिए भेजेगा क्योंकि उसे ऑफिस में जरूरी काम था. फिर, दूसरे फोन नंबर का उपयोग करके, वह रेलवे स्टेशन पर महिला या उसके परिवार से मिला और चाचा होने का नाटक किया. बाद में वह बहाना बनाकर उनसे कुछ दूरी पर चला जाता था और अपने पिछले फोन नंबर का इस्तेमाल कर पीड़ितों को फोन करता था और उन्हें अनुरोध करता था कि महिला या उसका परिवार उसके चाचा को 5 से 10 हजार रुपये दे, क्योंकि उसे तत्काल आधार पर अपने परिवार के लिए रेलवे टिकट बुक करना था ताकि परिवार मिल सकें.
बेंगलुरु रेलवे पुलिस के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजीपी) एसडी शरणप्पा ने कहा, 'इस पूरे नाटक के बाद वह आदमी महिला या उसके परिवार से पैसे लेकर उन्हें देने के बहाने मौके से गायब हो जाता था और अपने दोनों फोन नंबर बंद कर देता था.'
23 फरवरी को कोयंबटूर की एक पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक, गोस्वामी ने विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को निशाना बनाया. पुलिस ने कहा कि उसने देर रात महिलाओं को टेक्स्ट किया और बात की और उन्हें बेंगलुरु बुलाने से पहले उनका विश्वास हासिल किया.
कोयंबटूर की एक महिला के परिवार ने शिकायत दर्ज कराई कि उस व्यक्ति ने उनसे ₹10,000 की धोखाधड़ी की. रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर संतोष एम पाटिल ने कहा, 'हमने मामले की जांच शुरू की और उसे रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया. अब तक, हमने 16 पीड़ितों के बयान दर्ज किए हैं, और धोखाधड़ी की खबर फैलने के बाद हमें और अधिक शिकायतें मिलने की उम्मीद है. हमने उस पर आईपीसी की धारा 419 और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है.'