महाराष्ट्र: शारीरिक संबंध बनाने से शादीशुदा महिला ने किया इनकार तो शख्स ने उसे दी ये खौफनाक सजा

महाराष्ट्र के पालघर जिले स्थित विरार में एक 40 वर्षीय शादीशुदा महिला को शख्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने की खौफनाक सजा मिली. बताया जा रहा है कि जब महिला ने शारीरिक संबंध बनाने से इंकार किया तो शख्स ने उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस की गिरफ्त में आए हत्यारे ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: ANI)

बलात्कार और हत्याओं की कई खबरें आए दिन सुनने को मिलती हैं, लेकिन महाराष्ट्र (Maharashtra) स्थित पालघर जिले (Palghar District) के विरार (Virar) से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. यहां एक शादीशुदा महिला (Married Woman) को एक शख्स के साथ शारीरिक संबंध (Sexual Favor) बनाने से इनकार करने की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी. बताया जा रहा है कि विरार के साइवान गांव में 40 वर्षीय शादीशुदा महिला ने जब एक शख्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया तो उस शख्स का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा और उसने उसे मौत (Murder) के घाट उतार दिया.

इस मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस का कहना है कि महिला अपने खेत में मृत अवस्था में पाई गई. पुलिस की मानें तो अनीता मडके नाम की महिला 15 जुलाई की सुबह अपने खेत में फसलों पर फर्टिलाइजर का छिड़काव करने गई थी, लेकिन जब देश शाम तक वह अपने घर वापस नहीं लौटी तो उसके परिजन उसे ढूंढने लगे. महिला की तलाश करते हुए जब परिजन अपने खेत में पहुंचे तो वहां महिला मृत अवस्था में मिली. यह भी पढ़ें: अवैध संबंध के चलते पत्रकार की हुई हत्या, पूछताछ में हुआ खुलासा

इस मामले में कुछ सुरागों की मदद से पुलिस ने आरोपी शख्स को 17 जुलाई को हिरासत में ले लिया और रात भर उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपना गुनाह कुबूल कर लिया. पुलिस के मुताबिक जब महिला खेत में पहुंची तो राजेश पवार नाम के इस शख्स ने उसे रोक लिया और अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए महिला पर दबाव डालने लगा. जब महिला ने इनकार करते हुए उससे कहा कि वो ये बात अपने पति और गांव वालों को बता देगी, तो उसने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया.

महिला को धारदार हथियार से मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया, लेकिन इस घटना के महज दो दिन बाद ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया. पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश कर रही है.

Share Now

\