Maharashtra Lockdown Rules: महाराष्ट्र सरकार ने और कड़े किए कोविड नियम, राज्यभर में अब सिर्फ सुबह 7 से 11 बजे तक खुली रहेंगी ये दुकानें- पढ़ें पूरी गाइडलाइंस
उद्धव ठाकरे (Photo Credits: Twitter@@CMOMaharashtra)

मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना (Coronavirus) का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा हैं. महाराष्ट्र में 1 मई तक धारा 144 लागू (Section 144) कर दिया गया हैं. फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं. ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया हैं. सरकार ने अब राज्य में किराना दुकानों को सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी हैं. इस बात की जानकारी खुद सीएमओ (CMO) ने ट्विटर के माध्यम से राज्य की जनता को दी है.  Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र में और सख्त हो सकते हैं लॉकडाउन के नियम, CM उद्धव ठाकरे आज कर सकते हैं फैसला

सीएमओ ने ट्वीट कर बताया, सभी किराने का सामान, सब्जी की दुकानें, फल विक्रेता, डेयरियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी, सभी प्रकार की खाद्य दुकानें, कृषि उपज से संबंधित दुकानें, पालतू पशु खाद्य दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुले रहेंगे.

यह आदेश 20 अप्रैल की रात 8 बजे से लागू होगा और आगामी 1 मई तक लागू रहेगा. लोग सब्जियां खरीदने के बहाने लोग बेवजह की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं. जिससे कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार आने वाले दिनों में कुछ और नए कड़े नियम राज्य की जनता पर लागू कर सकती है. महाराष्ट्र में फिलहाल धारा 144 लगाई गई है. बावजूद इसके कोरोना के मामलों में कोई खास कमी नजर नहीं आ रही है.

मौजूदा समय में मुंबई में करीब 87 हजार सक्रिय मामले हैं. पिछले 24 घंटों में मुंबई में कुल 7,381 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए. वहीं 58 लोगों की मौत हो गई. बता दें कि महाराष्ट्र में 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 60 हजार से अधिक बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं. इनमें से करीब 9800 बच्चे 5 साल से कम उम्र वाले थे. कोरोना के इस जंजाल में बड़ी संख्या में बच्चों के आने से एक्सपर्ट की भी नींद उड़ा दी है.