तमिलनाडु: मद्रास हाईकोर्ट ने कायम रखा स्पीकर का फैसला, अयोग्य ही रहेंगे AIADMK के 18 विधायक
गुरुवार को टीटीवी दिनाकरन से ताल्लुक रखने वाले अन्नाद्रमुक के 17 अयोग्य विधायकों को कोर्ट ने झटका देते हुए अयोग्य बताया है. कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा.
चेन्नईः मद्रास उच्च न्यायालय ने रुवार को टीटीवी दिनाकरन से ताल्लुक रखने वाले अन्नाद्रमुक (एआईएडीएमके) के 17 अयोग्य विधायकों को झटका देते हुए अयोग्य करार दिया है. कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा.
इसी साल 23 जुलाई को मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले की सुनवाई शुरू की थी. अयोग्य ठहराए गए विधायक अन्नाद्रमुक से दरकिनार किए गए नेता टी.टी.वी. दिनाकरण के साथ हैं. दिनाकरण मौजूदा समय में तमिलनाडु विधानसभा में निर्दलीय विधायक हैं.
तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष धनपाल ने राज्यपाल से मिलने के बाद 18 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था और मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी के बहुमत खोने को चिंता व्यक्त करते हुए एक ज्ञापन सौंपा था। धनपाल ने राज्यपाल से एक नया मुख्यमंत्री नियुक्त करने का भी अनुरोध किया था.
अध्यक्ष की कार्रवाई के खिलाफ अयोग्य विधायकों ने सितंबर, 2017 में मामला दाखिल किया था, जो उच्च न्यायालय के समक्ष तभी से लंबित है. अदालत ने 24 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था.
अयोग्य घोषित किए गए विधायकों के नाम थंगा तमिल सेलवन, आर. मुरुगन, मारियुप कन्नेडी, के. काथीरकमू, सी. जयंती पद्मनाभन, पी. पलानीअप्पन, वी. सेंथिल बालाजी, सी. मुथैया, पी. वेत्रिवेल, एन.जी. पार्थीबन, एम. कोठांदपाणि, टी.ए. एलुमलै, एम. रंगासामी, आर. थंगादुराई, आर. बालासुब्रमणि, एस.जी. सुब्रमण्यम, आर. सुंदरराज और के. उमा महेरी शामिल हैं.
तमिलनाडु की 234 सदस्यीय विधानसभा में अन्नाद्रमुक के 116 सदस्य, द्रमुक के 89, कांग्रेस के आठ, आईयूएमएल से एक, एक निर्दलीय, अध्यक्ष और 18 सीटें खाली हैं. इसके अलावा सदन में एक नामित सदस्य भी है.