मद्रास हाईकोर्ट ने पलानीस्वामी मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित की
मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने पार्टी में अपने प्रतिद्वंद्वी ओ. पन्नीरसेल्वम के पक्ष में मद्रास उच्च न्यायालय के एकल पीठ के न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी.
चेन्नई, 22 अगस्त : मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने पार्टी में अपने प्रतिद्वंद्वी ओ. पन्नीरसेल्वम के पक्ष में मद्रास उच्च न्यायालय के एकल पीठ के न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी. इस मामले की सुनवाई अब मंगलवार को जस्टिस एम. दुरईस्वामी और जस्टिस सुंदर मोहन की दूसरी डिवीजन बेंच करेगी.
17 अगस्त को, न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन की एकल पीठ ने पन्नीरसेल्वम और पार्टी के सामान्य परिषद सदस्य वरिमुथु द्वारा निकाले गए तीन अंतरिम आवेदनों पर कॉमन ऑर्डर पारित किया था. जबकि सोमवार को केवल एक अपील सूचीबद्ध की गई थी, तमिलनाडु के पूर्व एजी और एडप्पादी के. पलानीस्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील विजय नारायण ने पन्नीरसेल्वम के पक्ष में एकल पीठ के न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की कड़ी आलोचना की. यह भी पढ़ें : भाजपा नेता दिलीप घोष का सीबीआई पर हमला जारी
अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यहां तक कि 11 जुलाई की आम परिषद की बैठक पर उन्हें सुनवाई करनी थी और न्यायाधीश ने इसे 23 जून की सामान्य परिषद की बैठक के लिए बढ़ा दिया. वरिष्ठ वकील ने कहा कि 23 जून की आम परिषद की बैठक एक अन्य विषय था और अन्नाद्रमुक के एक सामान्य परिषद सदस्य द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया है. अधिवक्ता नारायण ने तर्क दिया कि एकल पीठ के न्यायाधीश को 23 जून की कार्यवाही पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहले से ही था.
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पार्टी के समन्वयक और संयुक्त समन्वयक की सहमति के बिना कार्यकारिणी या सामान्य परिषद पर सिंगल बेंच जज के दूसरे आदेश से पार्टी में वर्चुअल गतिरोध पैदा हो गया है. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में दोनों - पनीरसेल्वम और उनके मुवक्किल पलानीस्वामी - के एक साथ काम करने की कोई संभावना नहीं रह गई.न्यायमूर्ति दुरईस्वामी ने तर्क के बीच हस्तक्षेप किया और कहा कि उनकी पीठ मंगलवार को अपील पर विचार करेगी. न्यायाधीश ने कहा कि यदि दो अन्य अपीलें भी सोमवार को सूचीबद्ध हो जाती हैं, तो उन्हें भी मंगलवार के लिए एक साथ सूचीबद्ध किया जाएगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 22, 2022 05:01 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

