लंदनः भारत से अरबों रुपये लेकर फरार हुए उद्योगपति विजय माल्या (Vijay Mallya) को तगड़ा झटका लगा है. ब्रिटेन (Britain) की कोर्ट ने सोमवार को भारतीय बैंकों के 9000 करोड़ रुपये लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पण करने के लिए मंजूरी दें दी है. वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) ने लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसला का स्वागत किया है.
वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत की मुख्य मजिस्ट्रेट जज एम्मा आबुथनॉट माल्या के भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी जिससे माल्या के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के आधार पर मुकदमा चलाया जा सके.
माल्या ने आज अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘‘ कर्ज निपटाने की मेरी पेशकश कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष की गई है। प्रत्यर्पण मुकदमे से उसका संबंध नहीं है. कोई फर्जी पेशकश कर के न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकता. ईडी ने संपत्तियां कुर्क की हैं. वे फर्जी संपत्तियां नहीं हैं.’’
माल्या ने कहा कि उनकी संपत्तियों का मूल्य इतना है जिससे वह सभी का भुगतान कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका ध्यान इसी पर है.
भगोड़ा कारोबारी माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत के विशेष अनुरोध पर ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में यह मामला चल रहा था. साल 2017 के अंत में भारत ने माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण की कानूनी कार्यवाही शुरू की थी. विजय माल्या वर्तमान में लंदन में बेल पर है.
London's Westminster Magistrates Court orders the extradition of Vijay Mallya to India pic.twitter.com/jWHj8en88K
— ANI (@ANI) December 10, 2018
गौरतलब है कि माल्या दो मार्च, 2016 को भारत छोड़कर चला गया. माल्या फिलहाल लंदन में है जहां एक अदालत ने भारत द्वारा दायर उसके प्रत्यर्पण के मामले की सुनवाई खत्म की है और अपना फैसला 10 दिसम्बर के लिए सुरक्षित रखा है. उस पर 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर बैंकों को धोखा देने का आरोप है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ ने एक दशक से अधिक समय से माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस को 5,500 करोड़ रुपये का ऋण दिया था जो कि अब बंद हो चुका है.
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