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साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को NIA कोर्ट से मिली बड़ी राहत, चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज

बता दें कि विस्फोट की इस घटना में अपने बेटे को खोने वाले निसार सईद नाम के व्यक्ति ने अदालत में यह अर्जी दायर की थी. मृतक के पिता ने अर्जी में प्रज्ञा (फिलहाल जमानत पर रिहा) को मुंबई में अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के लिए निर्देश देने और मामले में मुकदमे के प्रगति पर रहने को लेकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की थी

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को NIA कोर्ट से मिली बड़ी राहत, चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज
साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Photo Credits: IANS)

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (Pragya Singh Thakur) को एनआईए कोर्ट (Special NIA Court) बड़ी राहत मिली है. मुंबई की एनआईए कोर्ट में मालेगांव बम धमाकों की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है. अदलात ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमारे पास किसी को चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार नहीं है. इसका निर्णय निर्वाचन आयोग कर सकता है. मालेगांव बम धमाके के एक पीड़िता के पिता ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एनआइए कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी.

बता दें कि विस्फोट की इस घटना में अपने बेटे को खोने वाले निसार सईद नाम के व्यक्ति ने अदालत में यह अर्जी दायर की थी. मृतक के पिता ने अर्जी में प्रज्ञा (फिलहाल जमानत पर रिहा) को मुंबई में अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के लिए निर्देश देने और मामले में मुकदमे के प्रगति पर रहने को लेकर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की थी. उत्तर महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में यह विस्फोट सितंबर 2008 में हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी जबकि सौ से अधिक लोग घायल हो गए थे.

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प्रज्ञा पर मामला दर्ज

मध्यप्रदेश के भोपाल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने को लेकर दिए गए विवादित बयान पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. यह मामला निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दर्ज किया गया है. टीटी नगर थाने में मामला दर्ज कराया। प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ यहां मामला आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज किया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 24, 2019 02:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).