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Land For Job Scam Case: दिल्ली की अदालत ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व बेटियों को दी अंतरिम जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी.

Land For Job Scam Case: दिल्ली की अदालत ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व बेटियों को दी अंतरिम जमानत
राबड़ी देवी (Photo Credit: ANI)

नई दिल्ली, 9 फरवरी : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी. राउज़ एवेन्यू के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 27 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पहली चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद उन्हें और अन्य को समन जारी किया था और उन्हें 9 फरवरी को अदालत में शारीरिक रूप से पेश होने के लिए कहा था.

शुक्रवार को, ईडी ने कहा कि उसे अपनी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए, इसके बाद न्यायाधीश ने तीनों को राहत दी. न्यायाधीश ने उन्हें एक-एक लाख रुपये के जमानत बांड पर राहत की अनुमति दी. सोमवार को अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के कथित करीबी सहयोगी अमित कात्याल को चिकित्सा आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी, इनका नाम आरोपपत्र में कुछ कंपनियों के साथ शामिल है. यह भी पढ़ें : मोदी, आडवाणी पर ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी के लिए पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ पुणे में मामला दर्ज

एके इंफोसिस्टम्स के प्रमोटर कात्याल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था. पिछली बार, न्यायाधीश ने आरोप पत्र में नामित व्यक्तियों को यह कहते हुए अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था कि मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं. अदालत ने हाल ही में आरोप पत्र के साथ दायर दस्तावेजों की आपूर्ति की मांग करने वाले नेता लालू प्रसाद, उनके बेटे और पत्नी द्वारा दायर एक आवेदन पर सीबीआई से जवाब मांगा.

अदालत ने आठ आरोपियों की दोषपूर्ण दस्तावेजों की आपूर्ति की मांग वाली याचिका पर सीबीआई से जवाब दाखिल करने को कहा था. पिछले साल 3 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले में लालू, बेटे और पत्नी को जमानत दे दी थी. 22 सितंबर को, अदालत ने लालू प्रसाद और उनके बेटे और पत्नी सहित अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा एक नए आरोप पत्र पर संज्ञान लिया. चूंकि जांच एजेंसी ने जमानत का विरोध नहीं किया, इसलिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जमानत दे दी.

सीबीआई ने 18 मई, 2022 को लालू प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था. ईडी ने जुलाई में कहा था कि उसने मामले में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत लालू प्रसाद के परिवार - उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती - और संबंधित कंपनियों की 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है. सीबीआई ने 3 जुलाई को लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 09, 2024 03:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).