केंद्र सरकार ने आर्थिक संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक पर लगाया प्रतिबंध, बैंक से ग्राहक 16 दिसंबर तक सिर्फ ₹25000 रुपये ही निकाल सकेंगे
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली:  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आर्थिक संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के बाद बैंक से 16 दिसंबर तक अब  ग्राहक सिर्फ 25 हजार रूपए हीं निकाल पायेंगे. इससे पहले आरबीआई ने पीएमसी बैंक और यस बैंक को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाए थे. जिससे ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था और काफी हो हल्ला हुआ था. यहां तक कि बैंक में जमा ग्राहकों के पैसे वापस मिलेंगे या नही इस सदमें से ग्राहकों को दिल का दौरा पड़ने के साथ ही जान भी गई थी.

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के अनुसार बैंक पर एक महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है. यह 17 नवंबर यानी आज से 16 दिसंबर तक के लिए यह प्रतिबंध लागू रहेगा. यह आदेश आबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत लाया गया है. इस दौरान बैंक से ग्राहक सिर्फ 25 हजार रूपए हीं निकाल सकते हैं. यह भी पढ़े: PMC Bank Crisis: पीएमसी बैंक मामले में आठवें पीड़ित की मौत, अकाउंट में थे 26 लाख

हालांकि वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि चिकित्सा उपचार, शिक्षा आदि जरूरी खर्च के लिए ग्राहंकों को 25 हजार रुपए से ऊपर निकालने की अनुमति होगी. बता दें कि आरबीआई ने सितंबर 2019 में एनपीए बढ़ने के बाद बैंक को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत रखा. वित्त वर्ष 2019-20 में बैंक को 836.04 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जो 2018-19 में 894.09 करोड़ रुपये था.