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Kurla Animal Cruelty: मानवता शर्मसार! मुंबई के कुर्ला में ऑटो चालक ने आवारा कुत्ते को कुचला, FIR दर्ज

मुंबई के कुर्ला पश्चिम में एक दर्दनाक और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहाँ एक ऑटो चालक वसीम अब्दुल जेड. खान ने आवारा कुत्ते को अपनी ऑटो से कुचल दिया. कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी ऑटोरिक्शा चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

Kurla Animal Cruelty: मानवता शर्मसार! मुंबई के कुर्ला में ऑटो चालक ने आवारा कुत्ते को कुचला, FIR दर्ज
(Photo Credits Twitter)

Kurla Animal Cruelty:  मुंबई के कुर्ला पश्चिम में एक दर्दनाक और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहाँ एक ऑटो चालक वसीम अब्दुल जेड. खान ने आवारा कुत्ते को अपनी ऑटो से कुचल दिया. कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी ऑटोरिक्शा चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

CCTV में कैद हुई शर्मनाक हरकत

आरोपी मोहम्मद वसीम अब्दुल जेड. खान है, जिसकी यह क्रूरता वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में आरोपी को कुत्ते को ऑटो चलाते हुए कुचलते और फिर मौके से फरार होते हुए देखा गया. यह भी पढ़े: Animal Cruelty Caught on Camera: मुजफ्फरनगर में कुत्ते को बार-बार जमीन पर पटकर मार डाला, Video वायरल, पुलिस जांच में जुटी

25 सितंबर की घटना

जानकारी के अनुसार यह घटना 25 सितंबर की है. स्थानीय दुकानदार तरुण चुघ ने यह पूरा हादसा देखा और तुरंत घायल कुत्ते की मदद के लिए उसे नजदीकी पशु चिकित्सालय ले गए, जहाँ कुत्ते का इलाज किया गया क्योंकि उसके पैर में गंभीर चोट लगने के कारण खून बह रहा था.

पुलिस कार्रवाई में हुई देरी

PAL (प्योर एनिमल लवर्स) फाउंडेशन के एक प्रेस नोट के अनुसार, इस गंभीर मामले के बावजूद, तरुण चुघ की शिकायत दर्ज कराने की कोशिशों को कुर्ला पुलिस ने लगभग एक सप्ताह तक अनदेखा किया. चुघ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी मदद करने के बजाय परेशान किया और मामले को आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं दिखाई.

PAL फाउंडेशन की मदद से FIR दर्ज

चुघ के अनुसार निराश होकर, चुघ ने वे एनिमल लवर्स (PAL) वेलफेयर फाउंडेशन से इस मामले में मिलने के बाद सहायता मांगी. जिसके बाद PAL के सदस्य जांकी सोनी और सरथक चोघुले ने पुलिस स्टेशन जाकर ड्यूटी ऑफिसर को पशु क्रूरता के कानूनों के बारे में समझाया. पशु अधिकार कार्यकर्ता संदीप कुडतरकर के हस्तक्षेप के बाद, आखिरकार मामले में FIR दर्ज की गई.

आरोपी के खिलाफ दर्ज हुई धाराएं

ऑटो चालक मोहम्मद वसीम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 325 (जानवरों को गंभीर चोट पहुँचाने) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(a) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस की माने तो आरोपी को इन धारों में गिरफ्तार किया जा सकता हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 05, 2025 10:41 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).