Krishna Janmabhoomi Case: ज्ञानवापी की तरह शाही ईदगाह में मिले पूजा की इजाजत, 13 मार्च को होगी सुनवाई
Mathura Krishna Janmabhoomi | X

आगरा: मथुरा के कृष्ण जन्मस्थल मामले में याचिकाकर्ता श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास (SKJMN) ने बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और होली पर मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में सीढ़ी के पास कृष्ण कूप (कुएं) में पूजा करने की अनुमति मांगी. याचिकाकर्ता ने वाराणसी जिला अदालत के हालिया आदेश (जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी में पूजा की अनुमति दी गई है) का हवाला देकर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में पूजा की अनुमति मांगी.

याचिका में, SKJMN के अध्यक्ष और वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका निर्माण "भगवान कृष्ण के वंशज वज्रनाभ द्वारा किया गया था." उन्होंने कहा, "हमने अदालत से कहा कि होली ब्रज क्षेत्र में एक प्रमुख कार्यक्रम है और हमें उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए." इससे पहले, मस्जिद समिति ने कृष्णाकूप में हिंदू पूजा का विरोध किया था.

हिंदू पक्ष का कहना क्या है

वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, “कृष्ण कूप में पूजा को प्रतिबंधित करने का कोई आदेश प्रशासन या अदालत द्वारा जारी नहीं किया गया है. हिंदुओं को उस स्थल पर पूजा करने से रोकने के प्रयासों का विरोध किया जाता है. यह साबित करने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि होली के आसपास इस स्थल पर विस्तृत उत्सव हुआ करते थे.'' महेंद्र सिंह ने दावा किया कि पहले, लोग अपने बच्चों के मुंडन समारोह के लिए इस स्थान पर आते थे और कृष्ण कूप से पानी लेते थे, जिसे 'चतुर्दिक सामुदायिक कूप' (चार समुद्रों के पानी वाला कुआं) भी कहा जाता है. मामले की सुनवाई 13 मार्च को तय की गई है.