KFC को वेज की जगह नॉन वेज बर्गर देना पड़ा भारी, 12,000 रूपये देना पड़ा हर्जाना
केएफसी को वेज बर्गर की जगह नॉन वेज बर्गर आर्डर करना भारी पड़ गया. चंडीगढ़ के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेक्टर 35 स्थित केएफसी के मैनेजर को शहर के एक निवासी को शाकाहारी बर्गर की जगह मांसाहारी बर्गर देने के लिए 12,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
चंडीगढ़: केएफसी को वेज बर्गर की जगह नॉन वेज बर्गर आर्डर करना भारी पड़ गया. चंडीगढ़ के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेक्टर 35 स्थित केएफसी के मैनेजर को शहर के एक निवासी को शाकाहारी बर्गर की जगह मांसाहारी बर्गर देने के लिए 12,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, केएफसी के नियमित ग्राहक अनिरुद्ध गुप्ता और उनकी शकाहारी पत्नी ने 3 मई, 2023 को ऑर्डर दिया. उन्होंने केएफसी के ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अपने लिए चिकन बकेट और अपनी पत्नी के लिए क्लासिक वेज क्रिस्पर ऑर्डर किया, जिसके लिए उन्होंने 696.59 रुपये का यूपीआई भुगतान किया.
गुप्ता के अनुसार, बर्गर का पहला निवाला खाने पर उनकी पत्नी को एक अजीब सा स्वाद महसूस हुआ और उन्होंने पाया कि उसमें चिकन है. शाकाहारी होने के कारण उन्हें तुरंत उल्टी आ गई. गुप्ता ने दावा किया कि इस घटना से उनकी पत्नी को मानसिक रूप से काफी परेशानी हुई.
जवाब में, केएफसी मैनेजर ने तर्क दिया कि शिकायत निराधार थी और इसका उद्देश्य पैसे ऐंठना और ब्रांड को बदनाम करना था. मैनेजर ने कहा कि ऑर्डर टेकअवे था, जिसे परिसर में जांच के बाद लिया गया था. केएफसी ने यह भी बताया कि उनकी पैकेजिंग में शाकाहारी और मांसाहारी वस्तुओं के बीच स्पष्ट रूप से विशिष्ट प्रतीकों के साथ अंतर किया गया है.
केएफसी के बचाव के बावजूद, आयोग ने गुप्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें हुई परेशानी के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया.