Kerala: मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस अधिकारी ने बाप-बेटी को किया परेशान, हाईकोर्ट ने फटकारा, मुआवजा के तौर पर 1.50 लाख देने का आदेश

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि उस नाबालिग लड़की को केरल सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिस पर एक पिंक पुलिस की एक महिला अधिकारी ने पिता के साथ मिलकर चोरी करने का इल्जाम लगाया था.

केरल हाईकोर्ट (Photo Credit : Wikimedia Commons)

केरल, 23 दिसंबर: केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने 8 साल की बच्ची की याचिका स्वीकार करते हुए केरल सरकार को उसे 1.50 लाख रुपए मुआवजा (Compensation) देने का आदेश दिया है. केरल की पिंक पुलिस की महिला अधिकारी (Pink Police officer) ने इस बच्ची और उसके पिता पर मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाकर उन्हें परेशान (Harassment) किया था.  Delhi High Court: अवैध रूप से बना अस्थायी मंदिर हटाए दिल्ली सरकार

चौकाने वाली बात तो यह थी कि पुलिस ने जिस फोन की चोरी का आरोप लगाया (Accuse of Theft Mobile from Police Van in Kerala) वह पुलिस की ही जीप में मिला. हाईकोर्ट (High Court) ने  अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. साथ सरकार से केस के खर्च के लिए 25000 रुपये चुकाने को भी कहा है. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि इस अधिकारी को आम जनता से सीधे संपर्क की जरूरत वाले कामों से दूर रखने की जरुरत है.

27 अगस्त को थुम्बा के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ले जाए जा रहे  विमान का मूवमेंट देखने जयचंद्रन व उनकी बेटी आए थे. जहां केरल की पिंक पुलिस की अधिकारी रजिता ट्रैफिक (Traffic) नियंत्रित कर रही थी. रजिता को जब अपना फोन नहीं मिला तो उसने जयचंद्रन और उसकी बेटी पर चोरी का शक जताया और उन्हें जीप में बैठाकर साथ ले गईं.

महिला पुलिस अधिकारी ने अपने बयान में स्वीकार किया था कि उसने अपना फोन बरामद होने तक पिता और बेटी को रोका था.  याचिकाकर्ता ने 27 अगस्त को हुई इस अपमानजनक घटना के लिए सरकार से मुआवजे के रूप में 50 लाख रुपये की भी मांग की थी. साथ ही आरोपी के सभी कार्यों को अवैध और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए मामले में अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी.

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