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Karnataka: BJP सांसद तेजस्वी सूर्या ने नहीं पहना फेस मास्क, कोर्ट के आदेश के बाद वसूला गया 250 रुपये का जुर्माना

सांसद तेजस्वी सूर्या ने नहीं पहना फेस मास्क, कोर्ट के आदेश के बाद वसूला गया 250 रुपये का जुर्माना

Karnataka: BJP सांसद  तेजस्वी सूर्या ने नहीं पहना फेस मास्क, कोर्ट के आदेश के बाद वसूला गया  250 रुपये का जुर्माना
बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या (Photo Credits: Facebook)

नई दिल्ली: कोरोना महामारी को लेकर दूसरे अन्य देशों की तरफ भारत भी परेशान हैं. लेकिन पिछले करीब तीन हफ्ते से राहत की बात हैं कि अब तक जो 90 हजार से ज्यादा कोरोना के मामले पाए जा रहे थे. लेकिन वैज्ञानिकों के साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि अभी भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और फेस माक्स लगाना जरूरी हैं. क्योंकि कोरोना महामारी की अब तक ना तो वैक्सीन आई है और ना ही कोरोना गया हैं. लेकिन देखा जा रहा है लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही फेस मास्क  नहीं लगा रहे है. ऐसे ही कुछ फेस मास्क नहीं  लगाने को लेकर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या (Tejasvi Surya) के खिलाफ 250 रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने 250 जुर्माना उनसे वसूला गया.

तेजस्वी सूर्या की  एक रैली में शामिल होने के लिए गए थे. जहां पर उन्होंने गृह मंत्रलाय  कोरोना के दिशा निर्देश का पालन न करते हुए फेस मास्क नहीं लगाया था. इस जिसको लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में  एक याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने मामले के सुनवाई  करते हुए सरकार से  तेजस्वी सूर्या फाइन वसूलने को लाकर फटकारा लगाईं कि जुर्माने के तौर पर तेजस्वी सूर्या से पैसा क्यों नहीं वसूला गया. जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से तेजस्वी से जुर्माना वसूलने को लेकर  दिए आदेश के बाद उन्होंने सरकार के पास जुर्माने की राशि जमा की. यह भी पढ़े: गुजरात: लॉकडाउन के दौरान जरूरतमं​दों को बंटने वाले खाने की किचन में राजकोट के बीजेपी MLA ने थूका, भरना पड़ा जुर्माना

बता दें कि तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही सांसद  भी हैं. उन्होंने उर्माने की यह राशि कोर्ट के आदेश के बाद पिछले हफ्ते सात नवंबर को सरकार के पास जमा की.

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 09, 2020 06:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).