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Karnataka Man Sentenced To Life Imprisonment In Rape Case: विक्षिप्त महिला से रेप के लिए कर्नाटक के शख्‍स को आजीवन कारावास

बागलकोट में कर्नाटक प्रिंसिपल जिला और सत्र अदालत ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने शख्स पर 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

Karnataka Man Sentenced To Life Imprisonment In Rape Case: विक्षिप्त महिला से रेप के लिए कर्नाटक के शख्‍स को आजीवन कारावास
कोर्ट (Photo Credits: Twitter/TOI)

बागलकोट (कर्नाटक), 27 जुलाई: बागलकोट में कर्नाटक प्रिंसिपल जिला और सत्र अदालत ने मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है कोर्ट ने शख्स पर 42 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यह भी पढ़े: HC On Rape Case: DNA जांच में स्पर्म ना मिलना रेप पीड़िता के दावों को गलत नहीं ठहराता, पेनिट्रेशन ही सबूत, हाईकोर्ट की टिप्पणी

हनुमत मगुंडप्पा हुलसागेरी को "दुर्लभतम मामले" के लिए सज़ा दी गई है बादामी तालुक के नंदिकेश्वर गांव के निवासी दोषी ने 17 मई, 2019 उस समय वारदात को अंजाम दिया था, जब पूरा गांव एक धार्मिक मेले के आयोजन में व्यस्त था हुलासागेरी ने पीड़िता को घर में अकेला पाया और अपराध किया.

उसने उसके सिर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं और विरोध करने पर उसे काट लिया। उसने उसका गला घोंटने की भी कोशिश की और भागते समय उसके घर से एक मोबाइल फोन भी चुरा लिया इस संबंध में बादामी पुलिस ने मामला दर्ज किया था जांच टीम ने पीड़िता के शरीर से अंगुलियों के निशान और काटने के निशान के नमूने एकत्र किए थे पुलिस ने डेंटल डॉक्टरों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया फिंगर प्रिंट की पुष्टि के बाद पुलिस ने आरोपी का पता लगा लिया.

श्री मंजुनाथ डेंटल कॉलेज के डॉ. आशिथ आचार्य ने रिपोर्ट देकर पुष्टि की थी कि आरोपी ने पीड़िता पर काटने के निशान बनाए थे देश को झकझोर देने वाले सनसनीखेज निर्भया कांड के आरोपियों के दांतों के निशान के नमूनों पर भी डॉ. आशिथ आचार्य ने रिपोर्ट दी थी.

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 27, 2023 01:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).