पति ने फ्रेंच-फ्राइज खाने से रोका तो पत्‍नी ने कर दिया क्रूरता का केस, मामला सुन जज भी हो गए हैरान
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बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया. यहां एक पत्नी ने अपने पति पर इसलिए केस कर दिया क्यों कि उसके पति ने उसे फ्रेंच-फ्राइज नहीं खाने दिया था. कर्नाटक हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ चल रहे धारा 498A (क्रूरता) के तहत मामले में राहत दे दी है. शख्‍स ने हाई कोर्ट में जज के सामने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि पत्‍नी ने मुझपर इसलिए क्रूरता का केस दर्ज करा दिया है क्‍योंकि मैंने उसे फ्रेंच-फ्राइज खाने से रोका था. हाईकोर्ट की बेंच, जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए आरोप तुच्छ हैं और ऐसे आरोपों के आधार पर जांच जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.

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हाईकोर्ट ने इस मामले में व्यक्ति के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाते हुए कहा, "पति के खिलाफ किसी भी तरह की जांच को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और पत्नी के तुच्छ आरोपों को बढ़ावा देना होगा. इसलिए, पति के खिलाफ चल रही सभी जांचों पर अंतरिम आदेश द्वारा रोक लगाई जाती है."

पत्नी ने शिकायत में दावा किया था कि उसके पति ने “बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे फ्रेंच फ्राइज, चावल और मांस खाने से मना कर दिया था.” दूसरी ओर, पति ने तर्क दिया कि पत्नी बच्चे के जन्म से पहले छह साल तक अमेरिका में रहने के दौरान उससे घर के सारे काम करवाती थी. पति ने कहा, “वह जो समय फोन पर नहीं बिताती थी, वह पाकिस्तानी नाटक देखने में बिताती थी.”

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने व्यक्ति को अपने काम के सिलसिले में अमेरिका जाने की भी अनुमति दी, लेकिन यह शर्त रखी कि वह जांच में सहयोग करेगा और गायब नहीं होगा. कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के तुच्छ मामलों में जांच को आगे बढ़ाना उचित नहीं है और इस मामले में आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं.