जॉब बदलने या छोड़ने के बाद PF खाते से नहीं निकाला पैसा न ही ट्रांसफर किया? होगा ये बड़ा नुकसान

सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने ईपीएफ खातों को सक्रिय रखने के लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के शर्तों का पालन करना जरूरी है. ऐसा न करने पर पीएफ खाता निष्क्रिय हो सकता है.

EPFO (Photo Credits: Twitter)

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सभी सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ की तरफ से चलाई जाने वाली रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. ईपीएफ मेंबर को 12 डिजिट का नंबर दिया जाता है, जिसे UAN कहते हैं. UAN को EPFO जारी करता है. ईपीएफओ नौकरी बदलने पर ईपीएफ अकाउंट को ऑटोमैटिक ट्रांसफर करने देता है. अपने EPF खाते से अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. आपको नौकरी बदलते या छोड़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए. कर्मचारी कभी-कभी नौकरी बदलने के बाद अपने ईपीएफ खाते को स्थानांतरित करना भूल जाते हैं. वहीं बहुत से लोग मानते हैं कि उनका EPF बैलेंस 58 वर्ष की आयु तक टैक्स फ्री ब्याज अर्जित करना जारी रखेगा, इसलिए वे न तो अपने EPF खाते में पड़ी शेष राशि को ट्रांसफर करते हैं और न ही निकालते हैं. PF Withdrawal: पीएफ से पैसे निकालने से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो होगी मुश्किल.

सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने ईपीएफ खातों को सक्रिय रखने के लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के शर्तों का पालन करना जरूरी है. ऐसा न करने पर पीएफ खाता निष्क्रिय हो सकता है.

पीएफ अकाउंट कब निष्क्रिय हो जाता है?

नौकरी छोड़ने के बाद आपके ईपीएफ खाते का क्या होता है?

इन बातों का रखें ध्यान

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