आर्टिकल 370: जम्मू-कश्मीर में 19 अगस्त से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, सूत्र

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर ( Kashmir valley) के अधिकतर इलाकों में धारा 144 लागू है. लेकिन अब जीवन सामान्य पटरी पर लौटने लगी है. एनआईए ( NIA) की खबर के मुताबिक 19 अगस्त तक ( सोमवार) प्रदेश के सभी स्कूलों-कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों तक खोल दिए जाएंगे.

जम्मू-कश्मीर ( File Photo Credits-PTI)

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से ही जम्मू-कश्मीर ( Kashmir valley) के अधिकतर इलाकों में धारा 144 लागू है. लेकिन अब जीवन सामान्य पटरी पर लौटने लगी है. एनआईए ( NIA) की खबर के मुताबिक 19 अगस्त तक ( सोमवार) प्रदेश के सभी स्कूलों-कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों तक खोल दिए जाएंगे. फिलहाल अभी इंटरनेट या लैंडलाइन सर्विस को चालू करने पर कोई फैसला नहीं किया गया है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से अनुच्छेद 370 पर दाखिल उनकी 6 याचिकाओं में खामियों को दूर करने के लिए कहते हुए सुनवाई स्थगित की है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को हालात सामान्य बनाने का मौका मिलना चाहिए. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सहित जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस न्यायमूर्ति एस ए नजीर की विशेष पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें याचिका पढने के बाद भी समझ नहीं रही है. क्योकि याचिकाओं में डिफेक्ट यानि खामियां है. इसलिए याचिका वापस लेकर फिर से नई याचिका सुधार कर दायर की जाए. इसक बाद मामलें पर आगे सुनवाई होगी. कोर्ट ने कहा कि इतने गंभीर मामले में भी लोग बिना सोचे समझे डिफेक्टिव याचिका दाखिल कर रहे हैं.

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कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की ओर से अधिवक्ता वृन्दा ग्रोवर ने पीठ से कहा कि राज्य में पत्रकारों के लिये संचार माध्यम शीघ्र बहाल करने की जरूरत है ताकि वे अपना काम सुचारू ढंग से कर सकें.

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