ITR Filing: नए बिल में आयकर रिफंड के लिए ड्यू डेट से पहले आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है?
Income Tax Rule

New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल को लोकसभा में पेश होने के बाद से ही कई करदाताओं ने आशंका जाहिर की है कि, नया इनकम टैक्स बिल लागू होने पर देर से रिटर्न फाइल (ITR Filing) करने वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं मिलेगा? कई टैक्स एक्सपर्ट्स ने भी सोशल मीडिया के जरिये नए टैक्स बिल पर कुछ ऐसी ही राय रखी है. उनका कहना है कि नया इनकम टैक्स बिल, जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 से लागू होगा, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) देर से फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड देने का प्रावधान नहीं है. यानी इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ड्यू डेट (Due Date) के बाद रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स रिफंड (Income Tax Refund) के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. हालाकि, इनकम टैक्स विभाग ने इस मसले को स्पष्ट करने की कोशिश की है.

दरअसल यह डाउट इनकम टैक्स बिल 2025 के क्लॉज 263(1)(a)(ix) की वजह से उठा, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई टैक्सपेयर रिफंड क्लेम करना चाहता है, तो उसे तय समय सीमा (due date) के भीतर ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा. यह प्रावधान मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 से काफी अलग है, जिसमें 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) यानी देर से भरा गया रिटर्न फाईल करने पर भी टैक्सपेयर्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं.

इतना ही नहीं, नए इनकम टैक्स बिल के क्लॉज 433 में कहा गया है कि टैक्सपेयर केवल रिटर्न फाइल करते समय ही रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इससे यह डाउट और बढ़ गई कि अगर किसी टैक्सपेयर ने तय समयसीमा के बाद ITR फाइल किया, तो वह टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएगा, भले ही उसका टीडीएस (TDS) या टैक्स किसी वजह से ज्यादा कट गया हो.

रिफंड क्लेम पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कहा?

इनकम टैक्स रिफंड से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एफएक्यू (FAQs) जारी कर कहा है कि, रिफंड से संबंधित नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. करदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्य बरकरार रहेंगे. करदाता को कानून के अनुसार उसका उचित रिफंड मिलेगा.

रिपोर्ट के अनुसार, एक टैक्स एक्सपर्ट की तरफ से पूछे गए सवाल पर सोशल मीडिया के जरिये रिप्लाई करते हुए टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि, नए इनकम टैक्स बिल के सेक्शन 263(1)(ix) में पहले से मौजूद प्रावधानों को ही जोड़ा गया है. सेक्शन 263 के तहत या सेक्शन 268(1) के नोटिस के जवाब में फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को सेक्शन 270 के तहत प्रोसेस किया जाएगा और अगर कोई रिफंड बनता है तो वह सेक्शन 271(1)(e) के तहत जारी कर दिया जाएगा.

आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट क्या है?

आईटीआर दाखिल करने की ड्यू डेट वह तारीख है, जब करदाता बिना कोई जुर्माना चुकाए अपना आईटीआर फाइल कर सकता है. जिन व्यक्तियों के खातों को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में आईटीआर दाखिल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई 2025 है.

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