अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आपको विड्रॉल फॉर्म भरना होगा, जिसे फॉर्म सी कहा जाता हैं. इस फॉर्म को भरने के बाद आपको पीपीएफ पासबुक की कॉपी इसके साथ लगानी होगी. आपका अप्लिकेशन प्रोसेस होने के बाद पैसा आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाएगा. अगर आप चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी पैसा लिया जा सकता है. PPF रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी है. अगर इसमें हर साल इनवेस्ट किया जाए तो मैच्योरिटी तक अच्छा फंड तैयार हो जाता है. इसलिए यह आपके फाइनेंशियल गोल को हासिल करने में भी मददगार हो सकता है.
अपने भविष्य को सुरक्षित और सिक्योर रखने के लिए PPF सबसे बेहतर विकल्प है. इसके साथ ही यह टैक्स में भी लाभ देता है. इसमें निवेश करने से अवधि में अर्जित रिटर्न, परिपक्वता राशि और समग्र ब्याज पूरी तरह से कर-मुक्त यानी टैक्स फ्री होते हैं. इसके तहत आपको आयकर की धारा 80सी के तहत 150000 के निवेश पर टैक्स छूट भी मिलेगा. मैच्योरिटी पर मिलने वाले टोटल अमाउंट पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है.