Ration Card: राशन कार्ड में ऐसे जोड़े बच्चों का नाम, जानिये कौन से डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
आज राशन कार्ड (Ration Card) एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जो सरकार द्वारा केवल देश के नागरिकों को दिया जाता है. राशन कार्ड में दी गई जानकारी का उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी किया जाता है. यह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त पहचान डॉक्यूमेंट और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट भी है.
How to add the name of the child to the Ration Card: आज राशन कार्ड (Ration Card) एक आवश्यक डॉक्यूमेंट है, जो सरकार द्वारा केवल देश के नागरिकों को दिया जाता है. राशन कार्ड में दी गई जानकारी का उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी किया जाता है. यह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त पहचान डॉक्यूमेंट और एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट भी है. जबकि आम जनता को राशन वितरण भी इस कार्ड में दर्ज जानकारी के आधार पर होता है, जो कि इस सरकारी डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य है. One Nation One Ration Card Scheme: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- एक देश एक राशन कार्ड के क्रियान्वयन को लेकर आप सरकार का दावा भ्रामक है
राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों के नाम शामिल होते हैं, और जैसे-जैसे परिवार बढ़ता है राशन कार्ड में नए सदस्यों के नाम जोड़ना आवश्यक होता है. जब शादी के बाद परिवार बढ़ता है, या घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो आपको उसका नाम राशन कार्ड में जरुर ऐड करना चाहिए.
राशन कार्ड में बच्चे का नाम कैसे जोड़े?
यदि आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम राशन कार्ड में दर्ज करवाने के लिए पहले आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवाना पड़ेगा. आधार कार्ड के बिना बच्चे का नाम राशन कार्ड में नहीं जोड़ा जाएगा. आधार कार्ड बनवाने के लिए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) की आवश्यकता होगी. सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के बाद आप अपने बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
आप अपने घर के नए सदस्य का नाम ऑनलाइन भी जोड़ सकते हैं. उसके लिए आपको अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां आपको नए सदस्य का नाम जोड़ने सहित सभी विकल्प मिलेंगे. हालाँकि अभी सभी राज्य सरकारें इसके लिए ऑनलाइन सुविधा नहीं देती हैं. उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं का फायदा लेने के लिए को प्राप्त करने के लिए https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर विजिट करना होगा.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने जनता की सहूलियत के लिए ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ (One Nation One Ration Card) की व्यवस्था लागू कर दी है. इस व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य का राशनकार्ड धारक देश के किसी भी स्थान पर अपने हिस्से का राशन ले सकता है. ऐसे में अपने परिवार के हर सदस्य का नाम राशन कार्ड में जरुर दर्ज करवाएं.