इनाम का दावा कैसे करें
अगर आप 10000 रुपए से ज़्यादा का इनाम जीतते हैं, तो आपको डायरेक्टर, पंजाब स्टेट लॉटरीज़, विट्टे योजना भवन, प्लॉट नंबर 2बी, सेक्टर 33-A, चंडीगढ़ 160020 के कार्यालय में एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा. यह फॉर्म नतीजे घोषित होने के ३० दिनों के अंदर जमा करना होगा. आप खुद जाकर, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के ज़रिए, रजिस्टर्ड डाक से या बीमाकृत पार्सल से फॉर्म भेज सकते हैं.
- 10,000 रुपए से ज़्यादा के इनामों पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत टीडीएस काटा जाएगा.
- 10000 रुपए तक के इनाम वितरक द्वारा विजेताओं को दिए जाएँगे.
- अगर विजेता 30 दिनों के अंदर अपना दावा नहीं करते हैं, तो पंजाब स्टेट लॉटरीज़ नियम 2015 और दूसरे ज़रूरी कानूनों के हिसाब से इनाम का भुगतान किया जाएगा.
- पंजाब स्टेट लॉटरीज़ नियम 2015 में बताई गई समय सीमा के अंदर दावा न किए गए इनाम की राशि राज्य सरकार की संपत्ति बन जाएगी और उसके बाद कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा.
लॉटरी की अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएं- http://www.punjabstatelotteries.gov.in