PNB घोटाला: ईडी ने चोकसी के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस के लिए इंटरपोल को भेजा रिमाइंडर

पीएनबी घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ एक ‘‘रेड कार्नर नोटिस’’ की मांग करने वाली अपनी अर्जी के बारे में इंटरपोल को एक ‘रिमाइंडर’ भेजा है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मेहुल चोकसी (Photo Credits PTI)

नई दिल्ली: पीएनबी घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ एक ‘‘रेड कार्नर नोटिस’’ की मांग करने वाली अपनी अर्जी के बारे में इंटरपोल को एक ‘रिमाइंडर’ भेजा है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि मुंबई की एक अदालत में चोकसी के खिलाफ ईडी द्वारा एक आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद उसके खिलाफ इंटरपोल द्वारा एक गिरफ्तारी वारंट जारी कराने के लिए एक विस्तृत अनुरोध जून में भेजा गया था.

उन्होंने बताया कि इंटरपोल ने फिर चोकसी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले (धन शोधन रोकथाम कानून के तहत) के बारे में और अधिक सूचना मांगी थी। इसका जवाब दे दिया गया और अब भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) के मार्फत ध्यान आकर्षित करने को लेकर एक पत्र (रिमाइंडर) भेजा गया है. ईडी और सीबीआई, दोनों ही केंद्रीय एजेंसियां मामले की जांच कर रही है.

अधिकारियों ने बताया कि चोकसी की दुनिया में कहीं भी गिरफ्तारी को लेकर वारंट के लिए भारत का अनुरोध एंटीगुआ को एक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे जाने के साथ होगा। वह अब इसी कैरीबियाई देश का नागरिक है. ये भी पढ़े: PNB घोटाला: तोड़ा जाएगा भगौड़े नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का अवैध बंगला, आदेश जारी

चोकसी एक हीरा कारोबारी है और वह नीरव मोदी का मामा है, जो भारत के सबसे बड़े वित्तीय घोटाले में मुख्य आरोपी है। यह पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में दो अरब डॉलर से अधिक का घोटाला है. किसी भगोड़े के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी हो जाने के बाद इंटरपोल अपने 192 सदस्य देशों से उस व्यक्ति को अपनी सरजमीं में पाए जाने पर हिरासत में लेने को कहता है। इसके बाद प्रत्यर्पण या उसकी स्वदेश वापसी की कार्यवाही शुरू की जा सकती है.

इंटरपोल ने अब तक इस तरह के नोटिस नीरव मोदी, उसके भाई नीशाल, बहन पुरवी, उसके अधिकारी सुभाष परब और मिहिर आर भंसाली के खिलाफ जारी किए हैं. चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी करने के लिए भारत के अनुरोध का विषय अगले महीने इंटरपोल की एक आंतरिक समिति द्वारा उठाए जाने की उम्मीद है क्योंकि भारतीय एजेंसियों ने उसके खिलाफ एक मजबूत मामला बनाया है. गौरतलब है कि चोकसी की आपत्ति के बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस का अनुरोध रोक कर रख लिया था। चोकसी ने आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ मामले राजनीतिक साजिश का नतीजा है.ये भी पढ़े: मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ीं, हुई 41 कुर्क संपत्तियां

अधिकारियों के मुताबिक चोकसी ने भारत में जेल में मौजूद परिस्थितियों, अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य सहित अन्य चीजों के बारे में भी सवाल उठाया था।अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने फिर भगोड़ा कारोबारी के दावों का जोरदार खंडन किया था. चोकसी ने एंटीगुआ और बरबूडा की पिछले साल नागरिकता हासिल कर ली थी.

 

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