हमारे देश में PAN Card को सबसे अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है. कई बड़े काम सिर्फ इसी से होते है. परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number) का खोना तो अत्यधिक निराशाजनक होता है, क्योंकि यह एक ऐसा आवश्यक दस्तावेज़ है जिसके बिना ज्यादातर लेन देन संभव नहीं है. ज्यादातर बड़े ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) अनिवार्य होता है. बता दें कि इनकम टैक्स विभाग (Income tax department) की तरफ से 10 अंकों की एक पहचान संख्या जारी की जाती है. जिसे परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं. पैन कार्ड हमारी पहचान का एक जरूरी डॉक्यूमेंट है.
लेकिन, पैन कार्ड खोने पर करना का क्या होगा? चिंता न करे, इसका एक आसान तरीका है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) से डुप्लीकेट कार्ड बनवा जा सकते हैं. बता दे कि डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate pan card) के लिए अलग से आवेदन करना होगा.
पैन कार्ड के 10 अंको के जरिए बैंक अकाउंट खुलवाया जा सकता है , साथ ही प्रॉपर्टी की खरीदारी या बेचने जैसे काम भी पैन कार्ड की मदत से आसानी से किये जा सकते है. वहीं पैन कार्ड पर लिखी संख्या सबसे जड़ा महत्वपूर्ण होती है. यह एक अद्वितीय संख्या (Unique number) है.
वहीं अगर बात पैन कार्ड के आवेदन के भुगतान की हो तो, परमानेंट अकाउंट नंबर आवेदन करने पर भारतीय संचार के लिए 93 रुपये (जीएसटी को छोड़कर) और विदेशी संचार पते पर 864 रुपये (जीएसटी को छोड़कर) है. वहीं आवेदन शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या नेट-बैंकिंग से किया जा सकता है.
इसके साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंटरनेट के माध्यम से पैन का आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा, पैन डेटा में सुधार भी ऑनलाइन किया जा सकता है.
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले https://www.tin-nsdl.com/ वेबसाइट पर जाएं.
उसके बाद 'Reprint of PAN Card' पर क्लिक करे.
क्लिक करने के बाद पैन नंबर, आधार और बर्थडेट भरे
फिर e-mail Id और मोबाइल में से किसी एक विकल्प को चुने.
उसके बाद 'Generate OTP' पर क्लिक करे, बता दे की ओटीपी सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वैध होता है.
वहीं ओटीपी डालने के बाद पेमेंट करनी होगी जिसके बाद मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा. इस मैसेज में दिए गए लिंक की मदद से आप अपना e-Pan भी डाउनलोड कर सकते हैं.