मुंबई: भारत में किसी भी प्रकार के वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड (PAN Card) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. बैंक अकाउंट खोलने से लेकर किसी भी स्थान पर निवेश करने यहां तक की लोन लेने के लिए भी इसकी जरुरत पड़ती है. आमतौर पर पैन कार्ड 18 वर्ष की आयु के बाद बनाया जाता हैं, लेकिन अब 18 वर्ष आयु होने से पहले भी पैन कार्ड बनाने का विकल्प है. Duplicate PAN Card Procedure: पैन कार्ड खो गया? जानिए कैसे बनेगा डुप्लिकेट कार्ड और कितना करना होगा भुगतान
यहां तक कि एक बच्चे का भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है, जिसमें कुछ चरणों का पालन करते हुए उसके माता-पिता की भागीदारी होगी. यह नियम उन नाबालिगों के लिए है जो स्वयं पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. बच्चे के माता-पिता उनकी ओर से पैन कार्ड के लिए आवेदनकर्ता बन सकते हैं. दरअसल यदि नाबालिग किसी स्रोत से एक निश्चित राशि कमा रहा है, तो उसे पैन कार्ड की आवश्यकता होती है.
18 वर्ष की आयु से पहले पैन कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन-
- सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाएं
- अब रिलेवेंट कैंडिडेट विकल्प का चयन करें और पूछी गई व्यक्तिगत जानकारियों को दर्ज करें
- माता-पिता की तस्वीर और अन्य महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स के साथ नाबालिग की उम्र का प्रूफ अपलोड करें
- इसके बाद केवल माता-पिता के हस्ताक्षर अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करने के बाद 107 शुल्क की राशि जमा करनी होगी
- इसके बाद, आपको एक रिसीप्ट नंबर दी जाएगी जो आपके आवेदन की स्थिति की जांच करने में मददगार होगी
- साथ ही आवेदन जमा होने की जानकारी आपको आपके ईमेल पर भी भेजी जाएगी
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 दिनों के भीतर आपका पैन कार्ड मिल जाएगा.
इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत
- नाबालिग के माता-पिता का पता और पहचान प्रूफ
- आवेदक का पता और पहचान प्रूफ
- अभिभावक इन डाक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते है- आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी
- एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की कॉपी, पोस्ट ऑफिस पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डाक्यूमेंट्स या मूल निवास प्रमाणपत्र की जरूरत होगी.