महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण विधेयक पास होने और राज्यपाल द्वारा इसकी मंजूरी के बाद मराठा आरक्षण और ज्यादा प्रभावी हो गया है. सरकार द्वारा राज्य में मराठों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 16 प्रतिशत का कोटा दिया है. आरक्षण के लाभों का लाभ उठाने के लिए, मराठा समुदाय के सदस्यों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी. इस आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य सामाजिक पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलेगा.
इस आधिकारिक प्रमाणपत्र (मराठा कास्ट सर्टिफिकेट) को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पा सकते हैं.
ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
- सबसे पहले अपने ब्राउजर पर जाकर testcitizenservices.mahaonlinegov.in/en/Login/Login लिंक पर जाएं
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसके बाद आपको अपनी एक ID बनानी होगी.
- अपनी ID बनने के बाद आपको अपनी कास्ट सलेक्ट करनी होगी. इसके लिए आपको ऑप्शन भी मिलेंगे.
- इसके बाद पेज में आपको अपना नाम, पता और पर्सनल डिटेल्स भरने होंगे. इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने आधिकारिक डिटेल्स और सरकारी दस्तावेज की स्कैन कॉपी अटैच करनी होगी.
- सभी डिटेल्स भरने के बाद "apply" पर क्लिक करें.
कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जरुरी दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र (Resident Certificate)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- राशन कार्ड (Ration Card)
- स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (School Leaving Certificate)
- बोनाफाईड सर्टिफिकेट (Bonafide Certificate)