Senior Citizens’ Savings Scheme को एकाउंट होल्डर की मृत्यु से पहले एजेंसी नही कर सकेगी बंद, सरकार ने दिया स्पष्टीकरण
Senior Citizen Savings Scheme

Senior Citizen Savings Scheme: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के संचालन के तहत खाताधारक की मृत्यु संबंधी कुछ मामलों में यह पाया गया है कि संचालन एजेंसियां एससीएसएस खाते को ‘समय से पहले बंद’ मानकर बंद कर रही हैं. इस संदर्भ में एससीएसएस के नियम 7(2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, और निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाता है. 7th Pay Commission: इस राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बल्ले-बल्ले, DA, DR में 3 फीसदी की बढ़ोतरी; 8 महीने का एरियर भी मिलेगा

ऐसे मामलों में जहां एससीएसएस खाताधारकों की मृत्यु हो जाती है और खाता नामित व्‍यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी या वारिस के अनुरोध पर बंद किया जा रहा है, एससीएसएस योजना पर लागू ब्याज दर खाता धारक की मृत्यु की तिथि तक भुगतान की जाएगी और इसके बाद डाकघर बचत खाते पर लागू ब्याज दर का भुगतान खाताधारक की मृत्यु की तारीख से लेकर खाते के अंतिम रूप से बंद होने की तारीख तक किया जाएगा.

एससीएसएस (SCSS) खाताधारक की मृत्यु हो जाने के कारण समय से पहले ही संबंधित खाता को बंद कर देने की कानूनी धारा स्‍वत: ही अमल में नहीं आ जाती है. खाते का समय से पहले बंद होना तभी लागू होता है जब एससीएसएस खाताधारक परिपक्वता अवधि से पहले अपने एससीएसएस खाते को बंद करने का अनुरोध करता है. खाते को समय से पहले बंद कर देने के ऐसे मामलों में एससीएसएस के नियम 6 में उल्लिखित जुर्माना लगाया जाएगा.

आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए ब्याज दर 7.4% से बढ़ाकर 7.6%, किसान विकास पत्र के लिए 6.9% से बढ़ाकर 7 फीसदी और दो व तीन साल की फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए भी ब्याज दरों को बढ़ाया गया है. किसान विकास पत्र के लेकर टैन्योर में भी बदलाव हुआ है. अभी 7 फीसदी ब्याज दर वाले KVP की मैच्योरिटी 123 महीने कर दी गई है, जबकि 6.9 परसेंट वाले केवीपी की अवधि 124 महीने होती थी.