मुख्यमंत्री माझी Ladki Bahin Yojana का e-KYC कैसे करें? आसान भाषा में जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, फर्जी वेबसाइट से बचें
(Photo Credits Twitter0

Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) के महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री - माझी लड़की बहन योजना (Mukhyamantri - Majhi Ladki Bahin Yojana)' शुरू की है. इस योजना के तहत, 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में प्रति माह ₹1,500 प्राप्त होंगे. यह योजना 28 जून, 2024 को शुरू की गई थी और इसका लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है.

सरकार ने हाल ही में एक नया दिशानिर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ उठाने के लिए दो महीने के भीतर अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा.

ये भी पढें: Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: लाडली बहनों को ₹2100 और मुफ्त सिलेंडर कब से मिलेंगे? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना पर आ गया बड़ा अपडेट

लाडकी बहीण योजना का e-KYC कैसे करें?

ऑनलाइन ई-केवाईसी कैसे करें (How to do e-KYC online)

1. सरकारी पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in खोलें.

2. केवाईसी फॉर्म खोलें: होमपेज पर ई-केवाईसी बैनर पर क्लिक करें और फॉर्म खोलें.

3. जानकारी भरें: अपना आधार नंबर, कैप्चा कोड, आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति दर्ज करें. और ओटीपी सबमिट करें. अपने मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करें और सबमिट करें.

4. सबमिट करें और सत्यापित करें: सभी जानकारी सही ढंग से भरने के बाद, सबमिट करें और सत्यापन की प्रतीक्षा करें.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Ladki Bahin Yojana Documents)

  • महिला का फोटो
  • आधार कार्ड
  • निवासी प्रमाण पत्र (या पुराना राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र)
  • आय प्रमाण पत्र (सफेद राशन कार्ड या बिना राशन कार्ड के)
  • विवाह प्रमाण पत्र (यदि नाम राशन कार्ड में नहीं है)
  • बैंक खाते का विवरण (आधार से जुड़ा होना चाहिए)
  • पुष्टि पत्र

इस योजना के लिए कौन पात्र है? (Ladki Bahin Yojana Eligibility)

  • आवेदक महिला और महाराष्ट्र की निवासी होनी चाहिए.
  • आयु 21 से 65 वर्ष के बीच.
  • बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए.
  • परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • पात्र महिलाएँ: परिवार में विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या एकल महिलाएं.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सशक्त बनाना है. इच्छुक महिलाएँ समय पर अपना ई-केवाईसी पूरा करके इस योजना का लाभ उठा सकती हैं.