नए साल के आगाज के साथ बदल गए ये जरुरी नियम, आपका जानना बेहद जरूरी
प्रतीकात्मक फोटो (File Photo)

Happy New Year 2019: जश्न और रंगीन आतिशबाजियों के साथ नए साल का आगाज हो चुका है. लेकिन इसके साथ ही आपके रोजमर्रा से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव भी आए है. इन बदलावों को नजरंदाज करना आपको ना केवल घाटे में डाल सकता है बल्कि खूब परेशान भी कर सकता है. इसलिए समय रहते इन बदलावों को अच्छे से समझ कर जरुरी कदम उठाए वरना आने वाले समय में आपका काम अटक सकता है. तो आईये जानते है कि नए साल के पहले दिन से किन-किन नियमों में बदलाव हुए है.

सस्ते हुए 33 प्रोडक्ट्स-

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 31वीं बैठक में लिए गए फैसले आज से लागू हो जाएंगे. परिणाम स्वरुप 33 सामानों पर जीएसटी की दरें घट जाने से सभी सस्ते हो जाएंगे. इसके साथ ही 28 फीसदी के कर स्लैब से 6 सामानों को बाहर किया गया है. जिससे इन सबका भी दाम कम हो जाएगा.

कार खरीदना और बीमा हुआ महंगा

जीएसटी कम होने के कारण कई चीजे सस्ती हो गई है लेकिन आपके लिए कार खरीदना और उसका बीमा लेना आज से मंहगा हो गया है.दरअसल सभी टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, टोयोटा, ह्युंडई सहित सभी बजट सेगमेंट की कारें बेचने वाली कंपनियां ने कार की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया था. जो कि आज से लागू हो रहा है. इसके अलावा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के नए नियम के कारण गाड़ियों का बीमा कराना भी महंगा हो गया है.

चिप वाले ATM कार्ड बंद-

आज से चिप वाले ATM कार्ड आपके किसी काम के नहीं रह गए है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2019 से मैग्स्ट्रिप (मैग्नेटिक स्ट्रिव यानी काली पट्टी) वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड ATM मशीनों में नहीं चलेंगे. मतलब आज से आप इससे पैसे नहीं निकाल पाएंगे. नए ATM कार्ड के लिए बैंक की शाखा में जाकर या ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा. बैंकों द्वारा यह कार्ड आपको बिलकुल फ्री में दिया जाएगा.

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नॉन-सीटीएस चेक बंद-

पुराने ATM के साथ ही आज से पुराना नॉन-सीटीएस (CTS) चेक भी आपके किसी काम का नहीं रह गया है. 1 जनवरी से देशभर के सभी बैंक सिर्फ सीटीएस चेक ही स्वीकार करेंगे. नॉन-सीटीएस चेक नहीं चलेंगे. दरअसल आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया था कि 31 दिसंबर के बाद गैर चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस 2010) चेक स्वीकार नहीं करें. नए चेक बुक की पहचान करने के लिए आप अपने चेक के बाएं तरफ देखे अगर वहां ‘सीटीएस 2010’ अंकित है तो वह चलेगा.

10000 हुआ जुर्माना-

अगर आपने 31 दिसंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (आईटीआर) नहीं किया है तो भारी जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाईए. नए कानून के मुताबिक ऐसा नहीं करने वाले करदाताओं को 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो आपको एक हजार रुपये का ही जुर्माना भरना होगा. आप अपना आईटीआर ऑनलाइन या आयकर विभाग के दफ्तर में जाकर भर सकते है. आईटीआर ऑनलाइन फाइल करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ लिंक होना जरुरी है.