EPF Advance Withdrawal: जरूरी काम के लिए चाहिए पैसे? नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस के लिए करें आवेदन, जानें नियम और प्रक्रिया
रुपया (Photo Credits: PTI)

Non-Refundable EPF Advance Withdrawal Process: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हाल ही में भविष्य निधि (पीएफ) निकासी नियमों में अहम बदलाव किये है. इसके तहत पीएफ खाताधारक अपने पीएफ (PF) या ईपीएफ (EPF) खाते से नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस (Non-Refundable EPF Advance) के तौर पर पैसे निकाल सकते हैं. हालाँकि, यह निकासी केवल कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही की जा सकती है. इमरजेंसी में हो पैसों की जरूरत तो उठाये अपना स्मार्टफोन, मिनटों में निकालें अपने PF खाते से पैसा, जानें पूरा प्रोसेस

ईपीएफओ (Employees' Provident Fund Organisation) ने कुछ महीनों पहले अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उस नए नियम की जानकारी दी है, जिनके तहत पीएफ होल्डर नॉन-रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस के लिए आवेदन कर सकता है. एक ट्वीट में ईपीएफओ ने कहा है कि ईपीएफ सदस्य यूनिफाइड मेंबर पोर्टल (Unified Member Portal) या उमंग ऐप (UMANG App) के जरिए नॉन-रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ईपीएफ मेंबर्स नीचे बताएं गए कारणों से नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस के लिए आवेदन कर सकते है:

  • होम लोन/जगह/मकान/फ्लैट की खरीद या निर्माण
  • तालाबंदी या कारखाने को बंद करना
  • परिवार के सदस्य की बीमारी
  • खुद की/पुत्र/पुत्री/भाई/बहन की शादी
  • बच्चों की पोस्ट मैट्रिक शिक्षा
  • प्राकृतिक आपदा
  • प्रतिष्ठान में बिजली कटौती
  • दिव्यांगों द्वारा उपकरण खरीदना
  • सेवानिवृत्ति से एक साल पहले
  • वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) में निवेश
  • कम से कम एक महीने की बेरोजगारी
  • महामारी का प्रकोप (COVID-19)

नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस निकासी के लिए कर्मचारी को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) का उपयोग करना पड़ेगा. कर्मचारी को यह बात ध्यान रखना होगा कि ईपीएफओ द्वारा जारी किये गए यूएएन के साथ उसका आधार, पैन और बैंक खाता जुड़ा हुआ हो, नहीं तो आवेदन को मंजूर नहीं किया जाएगा. जो व्यक्ति आहरण (Withdraw) करना चाहता है, वह अपने ईपीएफ खाते से एडवांस की मांग करते हुए आयुक्त (Commissioner) को एक आवेदन पत्र भी लिख सकता है. नॉन रिफंडेबल ईपीएफ एडवांस का पैसा आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करके या फिर ऑनलाइन आवेदन जमा करके भी की जा सकती है. ईपीएफ सदस्य उमंग ऐप (UMANG App) की मदद से भी निकासी के लिए आवेदन कर सकते हैं. ईपीएफओ मेंबर ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन कर इस संबंध में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.