क्या आपका PAN Card असली है? चंद सेकंड में ऐसे करें पता
वर्तमान में किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) नंबर देना बहुत जरूरी है. बैंक में खाता खोलने से लेकर 2 लाख रुपये से अधिक का सोना खरीदने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है. जबकि 50 हजार या इससे अधिक की रकम बैंक में जमा करने पर भी पैन नंबर देना जरुरी है.
How To Check PAN Card is Fake or Real: वर्तमान में किसी भी तरह के वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) नंबर देना बहुत जरूरी है. बैंक में खाता खोलने से लेकर 2 लाख रुपये से अधिक का सोना खरीदने पर पैन कार्ड देना अनिवार्य है. जबकि 50 हजार या इससे अधिक की रकम बैंक में जमा करने पर भी पैन नंबर देना जरुरी है. Aadhaar-PAN Details Mismatch: क्या आपके आधार और पैन में नाम और जन्म तारीख अलग-अलग है? ऐसे करवाएं सही
हम सभी जानते हैं कि पैन कार्ड एक आवश्यक वित्तीय दस्तावेज है. देशभर में हुए लॉकडाउन के बाद फर्जी पैन कार्ड के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बनाने के मामले बढ़े है. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास जो पैन कार्ड है वह असली है या नकली. इस बात का पता अब आप घर बैठे चंद सेकंड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की मदद से कर सकते हैं. PAN-Aadhaar Link: ऐसे करें आधार और पैन कार्ड लिंक, जानिए पूरी प्रक्रिया
इन स्टेप्स से चेक करें, आपका पैन कार्ड असली है या नकली?
- सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं- www.incometaxindiaefiling.gov.in
- यहां आपको दाईं ओर ‘Verify Your PAN Details’ मिलेगा, उस पर क्लिक करें (डायरेक्ट लिंक)
- इसके बाद यूजर्स को पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी.
- आपको पैन नंबर, पैन कार्ड धारक का पूरा नाम, जन्म तिथि आदि जानकारी दर्ज कर सबमिट करना होगा
- सही जानकारी भरने के बाद, पोर्टल पर संदेश दिखाई देगा कि आपके द्वारा दर्ज की गयी जानकारी आपके पैन कार्ड से मेल खाती है या नहीं.
- इस तरह आप आसानी से किसी के भी पैन कार्ड की सत्यता का पता लगा सकते हैं.
आयकर विभाग के अनुसार अगर पैन को 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड से लिंक नहीं किया जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा. 29 जून तक 50.95 करोड़ पैन आबंटित किये गये हैं. पिछले महीने तक आधार से 32.71 करोड़ से अधिक पैन जोड़े जा चुके हैं. उल्लेखनीय है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) 12 अंकों वाला आधार जारी करता है जबकि आयकर विभाग किसी, व्यक्ति या इकाई को 10 अंकों (अंग्रेजी और अंकों को मिलाकर) वाला पैन जारी करता है.