Hyderabad: OLA को लापरवाही पड़ी भारी, कोर्ट ने ग्राहक को 95 हजार रुपये मुआवजा देने का सुनाया आदेश, जानें पूरा मामला

सैमुअल ने कहा कि 19 अक्टूबर 2021 को उसने चार घंटे के लिए ओला कैब्स से कैब बुक की थी. सैमुअल, उनकी पत्नी और एक सहायक के कैब में बैठने के बाद उन्हें कार में गंदगी नजर आई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ड्राइवर ने AC चालू करने से भी इनकार कर दिया

(Photo Credit : Twitter)

हैदराबाद (Hyderabad) की एक उपभोक्ता अदालत (Consumer Court) ने ओला कैब्स (OLA Cabs) को एक ग्राहक से अधिक शुल्क लेने और सेवा में कमी के लिए उसे 95,000 रुपये का भुगतान (950000 Compensation) करने का निर्देश दिया है. शिकायतकर्ता जाबेज़ सैमुअल ने हैदराबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग - III से हैदराबाद में ओला कैब्स से मुआवजे की मांग की थी, क्योंकि उसे अक्टूबर 2021 में की गई यात्रा के लिए 861 रुपये का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि ड्राइवर ने उसे बीच में ही छोड़ दिया था. UP: प्रेमी जोड़े ने मौत को लगया गले, शादी करना चाहते थे आकाश और सदिया, परिवार के विरोध के बाद की आत्महत्या

उपभोक्ता अदालत ने ओला कैब्स को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 861 रुपये का ट्रिप चार्ज ब्याज के साथ (12% प्रति वर्ष) और मानसिक पीड़ा के लिए 88,000 रुपये और कार्यवाही की लागत के लिए 7,000 रुपये वापस करे.

अपनी शिकायत में सैमुअल ने कहा कि 19 अक्टूबर 2021 को उसने चार घंटे के लिए ओला कैब्स से कैब बुक की थी. सैमुअल, उनकी पत्नी और एक सहायक के कैब में बैठने के बाद उन्हें कार में गंदगी नजर आई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ड्राइवर ने AC चालू करने से भी इनकार कर दिया और अशिष्ट व्यवहार किया. चार से पांच किमी की यात्रा करने के बाद ड्राइवर ने उन्हें कार से नीचे उतार दिया. शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्हें वैकल्पिक साधन की व्यवस्था करनी पड़ी और अपने कुछ निर्धारित कार्यक्रमों को छोड़ना पड़ा. इस अधूरी यात्रा के लिए ड्राइवर ने उनसे 861 रुपये बिल के तौर पर लिए.

सैमुअल ने कहा कि उन्होंने ईमेल के माध्यम से support@olacabs.com पर शिकायत की, जिसके बाद एक कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव का कॉल आया, जो कॉल को एक उच्च अधिकारी को स्थानांतरित करने में विफल रहा. इसके बाद, सैमुअल ने कहा कि ओला कस्टमर केयर के अधिकारियों ने उन्हें बिल का भुगतान करने के लिए बार-बार फोन किया, जिसके बाद उन्होंने जनवरी 2022 में इसका भुगतान किया. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता कार्यवाही के लिए किए गए खर्च पर 7000 रुपये के साथ-साथ 88,000 रुपये के मुआवजे का हकदार है.

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