Hijab Row: नहीं थम रहा हिजाब विवाद, कर्नाटक में कुछ और दिन बंद रह सकते हैं स्कूल-कॉलेज
कर्नाटक में हिजाब विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है. हिजाब विवाद के चलते राज्य में स्कूल कॉलेज बंद हैं. विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में आशंका है कि राज्य में स्कूल-कॉलेज अभी कुछ और दिन तक बंद रह सकते हैं.
कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है. हिजाब विवाद के चलते राज्य में स्कूल कॉलेज बंद हैं. विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में आशंका है कि राज्य में स्कूल-कॉलेज अभी कुछ और दिन तक बंद रह सकते हैं. गुरुवार को सीएम बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) ने कहा, "मैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश और अधिकारियों के साथ राज्य के गृह मंत्री के साथ बैठक करूंगा ताकि जो कुछ भी हुआ उस पर संक्षेप में चर्चा की जा सके. सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को बंद करने की अवधि बढ़ाने पर आज शाम को निर्णय लूंगा. Hijab Row: हिजाब पर मचे बवाल पर जावेद अख्तर बोले, समर्थन नहीं करता लेकिन लड़कियों को धमकाने वाले गुंडों से पूछता हूं, ये मर्दानगी है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को नेताओं समेत सभी से आग्रह किया कि वे कॉलेज में हिजाब पहन कर आने के मुद्दे पर, लोगों को भड़काने वाले बयान न दें और शांति कायम रखें.
स्कूल-कॉलेज पर आज शाम तक होगा फैसला
Karnataka hijab row | I'll hold a meeting with Primary & Secondary Edu Minister BC Nagesh & officials along with State Home Minister to discuss briefly whatever happened. Will take a decision today evening on extending closure of all high schools & colleges: CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/3ieQVeG5AS
— ANI (@ANI) February 10, 2022
बता दें कि हिजाब विवाद को देखते हुए, स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है ताकि छात्रों को कोई परेशानी न हो. सीएम ने कहा, सभी कि यह जिम्मेदारी है कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा उकसाने की कोशिश को नाकाम करें और कानून व्यवस्था कायम रखें."
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हिजाब विवाद
हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय से हिजाब मामलों वाली याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए एक विशिष्ट तारीख देने इनकार कर दिया.
सिब्बल ने कहा, कर्नाटक में जो हो रहा है और पूरे देश में फैल रहा है, याचिका उससे संबंधित है. मुख्य न्यायाधीश ने सिब्बल से कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय पहले से ही इस मुद्दे की जांच कर रहा है और इसे इस पर फैसला करने की अनुमति दी जानी चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा, "हमें इस स्तर पर क्यों आना चाहिए? यह अच्छा नहीं लग रहा है."
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 10, 2022 12:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

