Sukesh Chandrasekhar Wife: हाईकोर्ट का ठग सुकेश चन्द्रशेखर की पत्नी Leena Maria Paul को जमानत से इनकार
ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया।
नई दिल्ली, 11 जुलाई: ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सह-अभियुक्तों कमलेश कोठारी और बी. मोहन राज द्वारा की गई जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया. यह भी पढ़े: Money Laundering Case: ED ने रांची में जमीन फर्जीवाड़े में सात को किया गिरफ्तार, IAS छवि रंजन से होगी पूछताछ
जमानत के लिए अपनी याचिका में, पॉलोज़ ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ पुलिस द्वारा दायर अधिकांश आरोप जमानती अपराध हैं उन्होंने कहा कि उनका पति सुकेश चंद्रशेखर से कोई सीधा संबंध नहीं है, जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं पॉलोज़ के वकील ने दलील दी कि एक महिला होने के नाते वह जमानत की हकदार हैं.
जमानत याचिका का विरोध करते हुए, पुलिस के वकील ने तर्क दिया कि यह एक गंभीर मामला है, इसमें चंद्रशेखर पर उच्च पदस्थ अधिकारियों का रूप धारण करके जेल से फर्जी कॉल करने का आरोप है वकील ने कहा कि पॉलोज़ और उसके पति के बीच स्पष्ट साजिश थी पॉलोज़ ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज मामले में जमानत के लिए 10 दिसंबर को उच्च न्यायालय का रुख किया था.
ईओडब्ल्यू ने पिछले साल चन्द्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी इसने आईपीसी की विभिन्न धाराओं और मकोका के प्रावधानों के तहत चंद्रशेखर, पॉलोज़ और अन्य सहित 14 आरोपियों को नामित करते हुए एक आरोप पत्र दायर किया चंद्रशेखर ने कथित तौर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह के जीवनसाथियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी.
उसने खुद को केंद्रीय कानून मंत्रालय का अधिकारी बताकर उनकी पत्नियों अदिति सिंह और जपना सिंह से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की और यह सुनिश्चित किया कि वह उनके पतियों की जमानत सुनिश्चित कर देगा ईओडब्ल्यू के अनुसार, लीना, सुकेश और अन्य ने ठगी से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए शेल कंपनियां बनाकर हवाला का इस्तेमाल किया.