Delhi High Court on Deepfakes: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि अदालत सीमाहीन दुनिया में इंटरनेट पर नियंत्रण नहीं कर सकती है. डीपफेक के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने यह टिप्पणी की और इस पर आपत्ति व्यक्त की कि क्या वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए से उत्पन्न "डीपफेक" कंटेट का उपयोग रोकने के लिए कोई निर्देश जारी कर सकती है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ चैतन्य रोहिल्ला नाम के एक व वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार कर रही थी, जिसमें डीपफेक तैयार करने वाली वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने की मांग की गई थी.
देखें ट्वीट-
Court cannot control internet in borderless world: Delhi High Court on plea against Deepfakes
report by @sofiahsan https://t.co/5B82U13Aop
— Bar & Bench (@barandbench) December 4, 2023












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