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Hathras Gangrape Case: हाथरस पीड़िता के गांव में जाने की मीडिया को मिली अनुमति, लेकिन धारा 144 अब भी लागू

शनिवार को आखिरकार प्रशासन द्वारा मीडिया को हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने की अनुमति दे दी गई. हाथरस पीड़िता के गांव में मीडिया को प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद मीडियाकर्मी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां सिर्फ मीडिया को ही जाने की अनुमति दी गई है, क्योंकि अब भी यहां धारा 144 लागू है.

Hathras Gangrape Case: हाथरस पीड़िता के गांव में जाने की मीडिया को मिली अनुमति, लेकिन धारा 144 अब भी लागू
पीड़िता के गांव में मीडिया को जाने की मिली इजाजत (Photo Credits: ANI)

Hathras Gangrape Case: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस गैंगरेप मामले (Hatras Gangrape Case) को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है और देश के कोने-कोने से हाथरस पीड़िता (Hathras Victim)  को इंसाफ दिलाने की मांग उठ रही है. हाथरस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बड़ा एक्शन लेते हुए शुक्रवार को एसपी-डीएसपी और इंस्पेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया. इसके बाद शनिवार को आखिरकार प्रशासन द्वारा मीडिया (Media) को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी गई. हाथरस पीड़िता के गांव में मीडिया को प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद मीडियाकर्मी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन यहां सिर्फ मीडिया को ही जाने की अनुमति दी गई है, क्योंकि अब भी यहां धारा 144 लागू है.

हाथरस सदर एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा (SDM Prem Prakash Meena) ने कहा कि अभी केवल मीडिया को प्रवेश की अनुमति है, जब प्रतिनिधि मंडल को अनुमति दिए जाने के आदेश आएंगे तो हम सभी को बताएंगे. इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से फोन छीनने या उन्हें घर में कैद रखने को लेकर लगाए जा रहे सभी आरोपों को बिल्कुल गलत और निराधार बताया है.

सदर एसडीएम प्रेम प्रकाश मीणा ने यह भी कहा कि एसआईटी की जांच पूरी हो गई है और गांव में मीडिया के प्रवेश पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन यहां अब भी धारा 144 लागू है, इसलिए अभी सिर्फ मीडिया को ही प्रवेश की इजाजत है. यह भी पढ़ें: Hathras Gangrape Case: हाथरस घटना को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, निलंबित पुलिस वालों के साथ ही आरोपियों और पीड़ित परिवार का होगा नार्को टेस्‍ट

देखें ट्वीट-

रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की मौत के बाद उसके परिवार वालों को अपने ही घर में कैद कर दिया गया और उनके मोबाइल फोन भी छिन लिए गए थे. हालांकि इन आरोपों से सदर एसडीएम ने इनकार किया है. इस घटना के बाद से पीड़िता के गांव में धारा 144 लगा दी गई और मीडिया के प्रवेश पर भी बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब मीडिया को गांव में जाने और पीड़िता के परिवार से मिलने की इजाजत दे दी गई है. यह भी पढ़ें: Hathras Gangrape Case: प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिवार के नार्को टेस्ट का किया विरोध, कहा-धमकाना बंद कीजिए

गौरतलब है कि हाथरस दरिंदगी मामले को लेकर लोगों के बढ़ते आक्रोश और एसआईटी द्वारा घटना की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जिले के एसपी, डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया. इसके साथ ही निलंबित पुलिसकर्मियों सहित आरोपियों और पीड़िता के परिवार वालों का पॉलीग्राफ नार्को टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 03, 2020 11:24 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).