Gyanvapi Case Update: ज्ञानवापी टिप्पणी पर वाराणसी कोर्ट ने अखिलेश, ओवैसी को नोटिस भेजा
Akhilesh Yadav, Asaduddin Owaisi (Photo Credit: PTI)

वाराणसी, 28 मार्च: ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अनुराधा कुशवाहा की अदालत ने एक वकील हरि शंकर पांडे द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. इस पुनरीक्षण याचिका में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और अन्य के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित 'शिवलिंग' पर उनकी कथित टिप्पणी और विजिटर्स द्वारा स्नान तालाब को कथित रूप से गंदा करने के लिए मामला दर्ज करने की मांग की गई है. यह भी पढ़ें: UP Politics: बीएसपी सांसद रितेश पांडेय से मिले अखिलेश यादव, अटकलों का बाजार गर्म

हरि शंकर पांडे ने कहा: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-वी (सांसद-विधायक) उज्‍जवल उपाध्याय की अदालत ने 15 फरवरी को मेरी याचिका खारिज कर दी, इसके बाद मैंने जिला न्यायाधीश की अदालत में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की. जिला न्यायाधीश न्यायालय से पुनरीक्षण याचिका एडीजे-नौवीं की अदालत में स्थानांतरित की गई. अदालत ने पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की और सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 अप्रैल की तारीख तय की है.