कोरोना संकट के बीच हरियाणा के गुरूग्राम में मास्क पहनना अनिवार्य, आदेश का पालन नहीं करने पर धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई
कोरोना महामारी ने भारत में कोहराम मचाया हुआ है. कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है जो 14 अप्रैल को खत्म होगा। लेकिन देश में मौजूदा हालात के मद्देनजर इसे बढ़ाने के संकेत पीएम ने दिए हैं. इसी बीच हरियाणा के गुरूग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. कोरोना के खतरे को देखते हुए गुरुग्राम में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है.
चंडीगढ़. कोरोना महामारी (Coronavirus Scare) ने भारत में कोहराम मचाया हुआ है. कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तरफ से किया गया है जो 14 अप्रैल को खत्म होगा. लेकिन देश में मौजूदा हालात के मद्देनजर इसे बढ़ाने के संकेत पीएम ने दिए हैं. इसी बीच हरियाणा (Haryana) के गुरूग्राम (Gurugram) से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. कोरोना के खतरे को देखते हुए गुरुग्राम में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है.
बता दें कि इससे पहले दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है.इस फैसले के बाद अगर कोई शख्स लॉकडाउन अवधि के दौरान जरूरी काम से घर से बाहर निकलता है उसे मास्क पहनना जरूरी है.इस दौरान अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह भी पढ़े-कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वेंटिलेटर-सर्जिकल मास्क, पीपीई किट को दी कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस से छुट
ANI का ट्वीट-
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार हरियाणा में कोरोना से संक्रमित कुल 201 मामले सामने आए हैं. जिसमे से 23 लोग इलाज के बाद रिकवर हुए हैं. इसके साथ ही कोविड-19 की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हुई है. वही गुरुग्राम में कोरोना से सबसे अधिक 32 मामले सामने आए हैं.