भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा की अनुमति के लिए रूपाणी सरकार गुजरात हाईकोर्ट में देगी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा निकाले जाने पर रोक लगाने वाले फैसले को सोमवार को पलट दिया. इसके बाद गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा जुलूस निकालने को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करने का ऐलान किया है.
अहमदाबाद: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ओडिशा (Odisha) के पुरी (Puri) में भगवान जगन्नाथ (Lord Jagannath) की रथयात्रा निकाले जाने पर रोक लगाने वाले फैसले को सोमवार को पलट दिया. इसके बाद गुजरात (Gujarat) सरकार ने अहमदाबाद (Ahmedabad) में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा जुलूस निकालने को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करने का ऐलान किया है.
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (Vijay Rupani) ने सोमवार ओ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ जगन्नाथ पुरी रथयात्रा को निकालने की इजाजत दे दी है. इस बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अनुमति मांगने का फैसला किया है ताकि अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा का आयोजन किया जा सके. रथयात्रा के लिए पुरी में ‘कर्फ्यू जैसा’ बंद लागू
उल्लेखनीय है कि शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा जुलूस निकालने पर रोक लगा दी. जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने मंदिर परिसर के भीतर ही भगवान की रथयात्रा निकालने का फैसला किया था. कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ रथयात्रा संबंधी एनजीओ की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी महंत दिलीप दासजी महाराज ने रविवार को कहा था कि भगवान जगन्नाथ की 143वीं रथ यात्रा सामान्य मार्ग पर नहीं निकाली जाएगी. जबकि सभी अनुष्ठान विधिपूर्वक किए जाएंगे.कोरोना के प्रसार की संभावना को देखते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने 23 जून को निकाली जाने वाली रथ यात्रा पर रोक लगाने का आदेश दिया.