मिलावटी शराब पीने से दो मजदूरों की मौत मामले में गाजीपुर थानाध्यक्ष भी निलंबित

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के भौली गांव में कथित मिलावटी शराब पीने से दो मजदूरों की हुयी मौत के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक ने गाजीपुर के थानाध्यक्ष को लापरवाही बरतने के आरोप में शनिवार को निलंबित कर दिया .

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Wikimedia Commons)

फतेहपुर (उप्र), 20 मार्च : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के भौली गांव में कथित मिलावटी शराब (Adulterated drink) पीने से दो मजदूरों की हुयी मौत के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक ने गाजीपुर के थानाध्यक्ष को लापरवाही बरतने के आरोप में शनिवार को निलंबित कर दिया . जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी . इस सिलसिले में अब तक पुलिस विभाग के छह एवं आबकारी विभाग के दो कर्मियों को निलंबित किया जा चुका है और इसके साथ ही शराब के नौ तस्करों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.

पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने शनिवार को बताया कि गाजीपुर थाना क्षेत्र के भौली गांव में 10 मार्च की रात मिलावटी शराब पीने से दो मजदूरों शिवभोला (40) व मोतीलाल (50) की मौत हो गयी थी जबकि 19 अन्य मजदूर बीमार हो गये थे . उन्होंने बताया कि इस मामले में सीओ जाफरगंज से कराई गई जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के आरोप में शनिवार को गाजीपुर थाने के वर्तमान थानाध्यक्ष कमलेश पाल को आज निलंबित कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि इसके पहले तत्कालीन थानाध्यक्ष आशीष सिंह सहित चार पुलिस उपनिरीक्षकों व आबकारी विभाग के एक निरीक्षक संदीप तिवारी और दो सिपाहियों को भी निलंबित किया जा चुका है. यह भी पढ़ें :

अंतिल ने बताया कि भौली गांव में मिलावटी शराब पीने से दो मजदूरों की मौत और 19 अन्य मजदूरों के बीमार होने की घटना के बाद चलाये गए तलाशी और धर-पकड़ अभियान में नौ शराब तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं और भारी मात्रा में मिलावटी शराब भी बरामद हुई है. अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ गिरोहबंद (गैंगस्टर) अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रचलित है और उनकी चल-अचल संपत्ति भी जब्त की जाएगी. गौरतलब है कि भौली गांव में एक मकान की छत ढलाई के बाद 10 मार्च की रात बांटी गई कथित मिलावटी शराब के पीने से दो मजदूरों की मौत हो गयी थी और 19 अन्य मजदूर बीमार हो गए थे.

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