गार्गी कॉलेज छात्राओं का बड़ा आरोप, कहा- जब वे लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे, तब सुरक्षा कर्मी मूक दर्शक बने रहे
सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार पर निराशा व्यक्त करते हुए एक अन्य छात्रा ने बताया, ‘‘एक अर्धनग्न व्यक्ति मेरी तरफ आया। वह नशे में था और उसने मुझे छुआ और भद्दी टिप्पणी की. हम कॉलेज परिसर के एक कोने से दूसरे कोने तक भागते रहे, सुरक्षा कर्मियों से मदद की गुहार लगाई लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया.’’
Gargi College Horor: गार्गी कॉलेज की छात्राओं ने दावा किया है कि कॉलेज के वार्षिक समारोह के दौरान जबरन परिसर में घुसे पुरुषों के समूह ने जब वहां मौजूद छात्राओं के साथ छेड़छाड़, बदतमीजी और बेहूदा हरकतें की तब वहां तैनात सुरक्षा कर्मी हाथ बांधे मूक दर्शक बनकर देखते रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया. उल्लेखनीय है कि कॉलेज द्वारा नियुक्त सुरक्षाकर्मियों के अलावा इलाके में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की भी तैनाती थी. इस भयानक घटना से गुजरी छात्रा ने बताया, ‘‘वार्षिक उत्सव से करीब एक महीने पहले तैयारियों की देखरेख करने वाली समिति ने हमें बताया कि निजी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है. यह सुरक्षा पुलिस सुरक्षा से अतिरिक्त होगी, लेकिन जब पुरुष दीवार फांद कर परिसर में दाखिल हुए तब सुरक्षाकर्मी उन्हें देखते रहे, रोकने की भी कोशिश नहीं की.
सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार पर निराशा व्यक्त करते हुए एक अन्य छात्रा ने बताया, ‘‘एक अर्धनग्न व्यक्ति मेरी तरफ आया। वह नशे में था और उसने मुझे छुआ और भद्दी टिप्पणी की. हम कॉलेज परिसर के एक कोने से दूसरे कोने तक भागते रहे, सुरक्षा कर्मियों से मदद की गुहार लगाई लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया.’’
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छात्रा ने कहा, ‘‘ कॉलेज ने बाउंसर की तैनाती की थी. सुरक्षा बल भी वहां थे लेकिन वे सब देख रहे थे. मेरी दोस्त जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है सुरक्षा कर्मियों से मदद की गुहार लगाई लेकिन वह हिला तक नहीं.’’ उन्होंने बताया कि गत वर्षों की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर कॉलेज ने इस साल पुरुष आगंतुकों के लिए पास व्यवस्था लागू की थी.
छात्राओं के मुताबिक पास धारक पुरुषों को ही परिसर में प्रवेश करने की अनुमति थी और कॉलेज प्रशासन जांच के बाद ही उन्हें प्रवेश दे रहा था. पुरुषों को परिसर में आने की अनुमति शाम चार बजकर 30 मिनट पर रोक देनी चाहिए थी.
दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अतुल कुमार ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 452 (हमला करना, या नुकसान पहुंचाने के इरादे से अनधिकृत तरीके से घुसना), धारा 354 (महिला की मर्यादा भंग करने की मंशा से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा 509 (किसी महिला की मर्यादा का अनादर करने के आशय से कोई अश्लील शब्द कहना, हावभाव प्रकट करना या कोई कृत्य करना) और धारा 34 (साझा आपराधिक इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
उन्होंने बताया कि मामले की जांच दक्षिण दिल्ली जिले की महिला के खिलाफ अपराध शाखा की इंस्पेक्टर प्रतिभा शर्मा करेंगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 11, 2020 08:01 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

