राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ फेक न्यूज फैलने के आरोप में बांग्लादेशी पत्रकार पर FIR दर्ज, मामले की जांच में जुटी बेंगलुरु पुलिस
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Bangladeshi Journalist Booked Over Fake News: बेंगलुरु पुलिस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में फर्जी खबर फैलाने के आरोप में एक बांग्लादेशी पत्रकार और एक भारतीय समाचार पोर्टल की महिला कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के सदस्य श्रीनिवास जी ने बांग्लादेशी पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी और न्यूज पोर्टल में काम करने वाली अदिति के खिलाफ हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है. शिकायतकर्ता श्रीनिवास जी का कहना है कि बांग्लादेशी पत्रकार ने कथित तौर पर उनके 'एक्स' हैंडल पर सोनिया गांधी को एक विदेशी जासूसी एजेंसी से जोड़ने वाला एक पोस्ट शेयर किया था.

उन्होंने आरोप लगाया कि चौधरी ने गांधी परिवार की सार्वजनिक छवि खराब करने के इरादे से ऐसा किया और पत्रकार ने दो धर्मों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए ऐसा पोस्ट शेयर किया.

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सलाहउद्दीन शोएब चौधरी ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा था?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सलाहुद्दीन के एक्स पोस्ट में दावा किया गया था कि सोनिया गांधी भारत में शादी करने के बावजूद ईसाई धर्म का पालन करती हैं और वे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट हैं. सलाहुद्दीन ने राहुल गांधी पर लंदन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के एक नेता से मिलने और एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया था.

अदिति घोष पर क्यों आरोप लगे?

शिकायतकर्ता श्रीनिवास ने आरोप लगाया है कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों से पहले जानबूझकर यह फेक न्यूज फैलाई गई. इससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. श्रीनिवास ने यह भी कहा कि अदिति घोष ने सलाहुद्दीन की पोस्ट को अपने 'एक्स' अकाउंट 'द जयपुर डायलॉग्स' पर शेयर किया. इससे यह ज्यादा लोगों तक पहुंच गई.

दोनों पत्रकार पर इन धाराओं में दर्ज हुआ है मुकदमा

बेंगलुरु के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेशी पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी और न्यूज़ पोर्टल के साथ काम करने वाली अदिति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना) और 353 (2) (धर्म आदि के आधार पर नफरत पैदा करने के लिए गलत सूचना प्रकाशित या प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच चल रही है और इसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.