वाराणसी (उप्र), 24 नवंबर: एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की एक अदालत ने पुलिस को उस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया, जिसने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया था. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) (CJM) की अदालत ने कैंट पुलिस को राय और उसके दोस्त सत्यम प्रकाश राय (Satyam Prakash Roy) के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली लड़की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
अतुल राय (Atul Roy) के भाई पवन कुमार सिंह (Pawan Kumar Singh) ने आरोप लगाया कि यह लड़की हनीट्रैप रैकेट चलाती है. अपने दावे के समर्थन में पवन ने लड़की की दो मार्कशीट की प्रतियां जमा कीं हैं, जिसमें अतुल राय और 2015 कॉलेज के एक छात्र नेता के खिलाफ दर्ज किए गए एक अन्य मामले में लड़की ने अपनी जन्म तारीखें अलग-अलग बताईं हैं. अदालत ने आदेश दिया है कि विभिन्न मामलों में लड़की के द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की उचित जांच की जानी चाहिए.यह भी पढ़े: उप्र उपचुनाव : पिछले चुनाव के मुकाबले पिछड़ गई बसपा, कांग्रेस के लिए उम्मीद की किरण.
पवन के वकील अनुज यादव (Anuj Yadav) ने कहा, "लड़की और उसके दोस्त सत्यम प्रकाश राय के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया. पवन ने आरोप लगाया कि 2015 में उसी लड़की ने उप्र के एक छात्र नेता के खिलाफ शिवपुर पुलिस में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था. जिसमें उसने जो हाई स्कूल की मार्कशीट जमा की थी, उसमें उसकी जन्मतिथि 10 मार्च 1997 थी. जबकि इस बार उसे जो हाई स्कूल मार्कशीट जमा की, जिसमें उसकी जन्मतिथि 10 जून 1997 थी."
यादव ने कहा, "पवन ने आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लड़की कानूनी लाभ लेने की कोशिश कर रही है." बता दें कि 26 अप्रैल, 2019 को बसपा प्रत्याशी के रूप में घोसी संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के एक हफ्ते बाद अतुल राय पर बलिया की लड़की ने 2 मई को वाराणसी में उनके खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद राय भूमिगत हो गए और उनका पूरा चुनाव अभियान उनकी पत्नी ने चलाया.
चुनाव जीतने के बाद, 22 जून को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था. इसके बाद लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए इस साल जनवरी में उन्हें 2 दिन की पैरोल दी गई थी.