दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक पत्नी द्वारा पति के परिवार के सदस्यों के खिलाफ बलात्कार और दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाना अत्यधिक क्रूरता है जिसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती है. जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की डिविजन बेंच ने कहा कि पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ ऐसी झूठी शिकायतें मानसिक क्रूरता है और पति इस आधार पर तलाक का दावा कर सकता है. कोर्ट ने कहा, "ऐसी स्थिति में पति यह आरोप लगा सकता है कि उसके साथ मानसिक क्रूरता की गई है और इस आधार पर तलाक का दावा कर सकता है." दूसरी शादी के लिए सहमति देने के बावजूद पत्नी धारा 498A के तहत पति के खिलाफ कर सकती है शिकायत.

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